Indian Railway: बदलते दौर और स्मार्टफोन की पहुंच ने लोगों में सेल्फी लेने का क्रेज काफी बढ़ा दिया है. अब हर व्यक्ति सेल्फी लेकर अपनी दिनचर्या की विभिन्न यादें संजोकर रखता है. इतना ही नहीं ज्यादातर युवा अपनी सेल्फी सोशल मीडिया पर अपडेट करते रहते हैं. सेल्फी लेने की इस होड़ में लोग बहुत कुछ करते हैं. कई बार तो वे अपनी जान भी जोखिम में डाल देते हैं.
अगर आपका भी यही शौक है तो ये खबर आपके लिए है. क्योंकि भारतीय रेलवे के नियमों के मुताबिक, रेलवे ट्रैक या प्लेटफॉर्म के किनारे सेल्फी लेने पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगता है. इसके साथ ही छह महीने तक की जेल की सजा भी हो सकती है. आइए जानते हैं इन प्रावधानों के बारे में.
क्या है रेलवे एक्ट 1989?
रेलवे अधिनियम 1989 भारत के प्रत्येक रेलवे स्टेशन और रेलवे ट्रैक के क्षेत्र पर लागू होता है. रेलवे नियमों का उल्लंघन करने वालों के लिए एक्ट में कई तरह के जुर्माने और सजा का प्रावधान है. रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 145 और 147 में जान जोखिम में डालकर सेल्फी लेने वालों को सजा का प्रावधान है. रेलवे ट्रैक या प्लेटफॉर्म के किनारे सेल्फी लेना दंडनीय अपराध है. सेल्फी लेते पकड़े जाने पर आरोपी पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाता है. जबकि जुर्माने के साथ-साथ छह महीने तक की जेल की सजा भी दी जा सकती है.
रेल मंत्रालय ने कही ये बड़ी बातें
रेल मंत्रालय और भारतीय रेलवे यात्रियों से रेलवे ट्रैक और प्लेटफॉर्म के किनारे सेल्फी न लेने की अपील करती रहती है. इसके लिए बाकायदा विज्ञापन भी जारी किये जाते हैं. सोशल मीडिया की मदद से लोगों को ऐसा न करने की सलाह भी दी जाती है. भारतीय रेलवे प्रबंधन का कहना है कि ऐसी सेल्फी लेने से जान को खतरा रहता है. इसलिए सेल्फी लेने के चक्कर में अपनी जान जोखिम में न डालें. ऐसा करने पर जुर्माना और जेल की सजा हो सकती है.
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