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Indian Railway : अब ट्रेन छूटने पर भी होगा आपका पैसा वापस, जानिए कैसे

Indian Railway : अब ट्रेन छूटने पर भी होगा आपका पैसा वापस, जानिए कैसे Indian Railway Now your money will be returned even after missing the train, know how vkj

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deepak
Indian Railway : अब ट्रेन छूटने पर भी होगा आपका पैसा वापस, जानिए कैसे

Indian Railway : देशभर में इन दिनों कड़ाके की सर्दी पड़ रही हैं। कई जगह तो टेम्प्रेचर माइनस में पहुंच गया है। कड़ाके की सर्दी को देखते हुए लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। सर्दी में सबसे ज्यादा परेशानी ट्रेन (Ticket Refund Rule in Hindi) में सफर करने वालों को उठानी पड़ती है। अगर ट्रेन सुबह सुबह की हो तो अक्सर स्टेशन पहुंचने में लेट हो जाता है और इस वजह से ट्रेन छूट जाती है। ट्रेन छूटने (Ticket Refund Rule in Hindi) का सबसे बड़ा नुकसान है कि आपके द्वारा बुक किए गए टिकट के पूरे पैसे चले जाते हैं। हालांकि, अब ऐसा नहीं होगा। अब तक आपको आपका रिफंड सिर्फ टिकट कैंसिल (Ticket Refund Rule in Hindi) करने या फिर ट्रेन के कैंसिल (Ticket Refund Rule in Hindi) होने पर ही मिलता था, लेकिन अब आप ट्रेन के छूट जाने पर भी रेलवे से अपना रिफंड (Ticket Refund Rule in Hindi) ले सकते हैं।

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जी हां सर्दी में यह सवाल इंटरनेट पर खूब सर्च किया जा रहा है कि अगर हमारी ट्रेन छूट गई तो क्या भारतीय रेलवे (Ticket Refund Rule in Hindi) की तरफ से रिफंड मिल सकता है? जी हां आपको रिफंड बिल्कुल (Ticket Refund Rule in Hindi)  मिल सकता है, बस उसके लिए एक प्रक्रिया से गुजरना होगा। अगर आपके साथ ऐसा हो जाता है, यानी आप की ट्रेन छूट जाती है तो आप टीडीआर (Ticket Refund Rule in Hindi) भर के अपने टिकट रिफंड के लिए क्लेम कर सकते हैं।

कैसे भरना होता है टीडीआर

टीडीआर का मतलब होता है टिकट डिपॉजिट रिसिप्ट। (Ticket Refund Rule in Hindi) अगर आपकी ट्रेन छूट गई है तो आप इसे ही ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम से फाइल करते हैंं सबसे पहले पहले अपने IRCTC अकाउंट में लॉगइन करें। अब बुक्‍ड टिकट हिस्‍ट्री पर क्लिक करें। जिस पीएनआर के लिए TDR भरना है, उसे सेलेक्‍ट करें और फिर फाइल TDR पर क्लिक करें। TDR रिफंड के लिए टिकट डिटेल में से यात्री का नाम सेलेक्‍ट करें। TDR फाइल करने का कारण चुनें या फिर अन्‍य कारण लिखने के लिए “Other” पर क्लिक कर दें। अब Submit बटन पर क्लिक करें। अगर आपने “Other” ऑप्‍शन चुना है तो टेक्‍स्‍ट बॉक्‍स ओपन होगा। इसमें रिफंड का कारण लिखकर Submit करें। TDR फाइल करने के लिए कन्फर्मेशन दिखेगा। सारी डिटेल सही होने पर OK पर क्लिक करें।

कब तक कर सकते है डीआर फाइल?

टिकट डिपॉजिट रिसिप्ट यानी TDR फाइल (Ticket Refund Rule in Hindi) करने की भी एक समय सीमा है। ऐसा नहीं है कि आपकी ट्रेन आज छुट्टी है और आप दो दिन बाद टीडीआर फाइल (Ticket Refund Rule in Hindi) कर रहे हैं। दरअसल, भारतीय रेलवे का नियम कहता है कि अगर आपकी ट्रेन छूट गई है तो आपको स्टेशन से ट्रेन रवाना होने के 1 घंटे के भीतर टीडीआर फाइल (Ticket Refund Rule in Hindi) करना होगा। वहीं आपके टिकट रिफंड के पैसे आने में लगभग 60 दिन लग सकते हैं।

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