CG Pharmacist Vacancy: क्‍या सरकार करेगी 5 हजार फार्मासिस्‍ट की भर्ती? स्‍टाफ को लेकर एसोसिएशन की ये बड़ी मांगे

CG Pharmacist Vacancy: क्‍या छत्‍तीसगढ़ सरकार करेगी 5 हजार फार्मासिस्‍ट की भर्ती? स्‍टाफ को लेकर एसोसिएशन की 10 मांगे

CG Pharmacist Vacancy: क्‍या सरकार करेगी 5 हजार फार्मासिस्‍ट की भर्ती? स्‍टाफ को लेकर एसोसिएशन की ये बड़ी मांगे

   हाइलाइट्स

  • 23 साल से नहीं किए फार्मासिस्‍ट के पद स्‍वीकृत
  • फार्मासिस्‍ट की जगह अन्‍य कर रहे दवा वितरित
  • फार्मेसी इंस्‍पेक्‍टर नियुक्‍त करने की मांग की

CG Pharmacist Vacancy: छत्‍तीसगढ़ में उप स्‍वास्‍थ्‍य केंद्रों की संख्‍या में बढ़ोतरी हुई है, वहीं अस्‍पतालों में भी व्‍यवस्‍थाओं को विस्‍तार दिया गया है, लेकिन जरूरत के हिसाब से फार्मासिस्‍ट की भर्ती नहीं की गई है।

काफी समय से फार्मासिस्‍टों की भर्ती नहीं होने पर नई भर्ती किए जाने और नए पद बढ़ाने की मांग इंडियन फार्मासिस्‍ट एसोसिएशन ने की है।

बता दें कि इंडियन फार्मासिस्ट एसोसिएशन (IPA) के प्रतिनिधि मंडल ने छत्तीसगढ़ स्टेट फार्मेसी कौंसिल रजिस्ट्रार को मांग पत्र सौंपा है।

आईपीए प्रतिनिधि मंडल ने दस बिंदुओं पर मांग पत्र सौंपा है, इसमें फार्मेसी इंस्‍पेक्‍टर नियुक्‍त (CG Pharmacist Vacancy) करने की मांग भी की गई है।

पत्र में जानकारी दी गई कि प्रदेश में फार्मेसी एक्ट 1948 के सेक्शन 42 का कही भी पालन नहीं हो पा रहा है। पत्र में बताया कि प्रदेश के 5 हजार से अधिक उप स्वास्थ्य केंद्रों में फार्मासिस्ट का पद ही नहीं है।

ऐसे में इन उप स्‍वास्‍थ्‍य केंद्रों पर अन्‍य कर्मचारी दवा का वितरण कर रहे हैं।

   23 सालों नए पद स्‍वीकृत नहीं

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इंडियन फार्मासिस्‍ट एसोसिएशन ने पत्र में जानकारी दी कि किसी भी सरकारी ब्लड बैंकों और पशु चिकित्सालयों में भी फार्मासिस्ट (CG Pharmacist Vacancy) पदस्थ नहीं है।

इसके अलावा अन्‍य सरकारी हॉस्पिटलों, सामुदायिक स्‍वास्‍थ्‍य केंद्र के अलावा डिस्ट्रिक्‍ट हॉस्पिटल में भी पिछले 23 सालों से नए पदों की स्वीकृत नहीं मिली है।

इससे इन स्‍थानों पर अन्‍य सपोर्टिंग स्‍टाफ ही दवा का वितरण कर रहा है।

   सपोर्टिंग स्‍टाफ बांट रहे दवा

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एसोसिएशन ने जानकारी दी कि अस्‍पतालों, स्‍वास्‍थ्‍य केंद्रों में हालत यह है कि यहां पर फार्मासिस्‍ट स्‍टाफ नहीं (CG Pharmacist Vacancy) है।

ऐसे में मरीजों की देखभाल करने वाले सपोर्टिंग नर्सिंग स्‍टाफ और अन्‍य कर्मचारी दवा का वितरण करने में मदद कर रहे हैं।

जबकि फार्मेसी एक्‍ट के सेक्‍शन 42 के प्रावधानुसार फार्मासिस्ट को छोड़कर कोई अन्य व्यक्ति से दवा वितरण का काम नहीं कराया जा सकता।

यदि ऐसा कराया जाता है तो इस मामले में तीन माह की सजा और दो लाख रुपए जुर्माने का भी प्रावधान है।

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   इनके पंजीयन समाप्‍त करने की मांग

CG Pharmacist Vacancy-Medical Stor

एसोसिएशन ने पत्र में जानकारी दी कि प्रदेश के 80% प्राइवेट दवाई की दुकानें भी किराए के फार्मासिस्ट (CG Pharmacist Vacancy) सर्टिफिकेट से चलाई जा रही है।

फार्मेसी कौंसिल में 6 हजार से ज्‍यादा फार्मासिस्टों का पंजीयन लाइफ टाइम के लिए कर दिया गया है, जबकि एक्ट में ऐसा कोई प्रावधान ही नहीं है।

करीब 4 हजार फार्मासिस्ट (CG Pharmacist Vacancy) अनुभव के आधार पर रजिस्‍टर्ड हैं। कौंसिल कार्यालय में जिनका अनुभव प्रमाण-पत्र नहीं है, इस पर संगठन ने सभी अनुभव आधारित फार्मासिस्टों का फिसिजल वेरिफिकेशन करने और लाइफ टाइम पंजीयन समाप्त करने की मांग की है।

वहीं उन्‍होंने बताया कि दूर से आने वाले फार्मासिस्टों की सुविधा और समय की उपयोगिता को देखते हुए पंजीयन और नवीनीकरण का कार्य जल्द ही ऑनलाइन किया जाना चाहिए, इसको लेकर भी मांग की गई है।

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