Vehicles Renewal Fee: 20 साल पुराने वाहनों की रजिस्ट्रेशन फीस दोगुनी, अब चुकाने होंगे ज्यादा पैसे

Vehicles Renewal fees hindi News: केंद्र सरकार ने 20 साल से अधिक पुराने वाहनों की रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल फीस दोगुनी कर दी है। अब इन वाहनों को सड़क पर चलाने के लिए मालिकों को पहले से ज्यादा शुल्क देना होगा।

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हाइलाइट्स

  • 20 साल पुराने वाहनों की रिन्यूअल फीस दोगुनी
  • दिल्ली-एनसीआर में नियम लागू नहीं होगा
  • पुराने वाहनों से प्रदूषण रोकना सरकार का मकसद

Vehicles Renewal Fee: केंद्र सरकार ने 20 साल या उससे अधिक पुराने वाहनों के लिए रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल फीस (Registration Renewal Fees) को दोगुना कर दिया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) द्वारा जारी नई अधिसूचना के अनुसार, अब इन वाहनों को चलाने की अनुमति तो होगी लेकिन इसके लिए मालिकों को ज्यादा शुल्क देना होगा। हालांकि, यह नियम दिल्ली-एनसीआर में लागू नहीं होगा, जहां पहले से ही 15 साल पुराने वाहनों पर रोक है।

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क्यों बढ़ाई गई रजिस्ट्रेशन फीस?

परिवहन मंत्रालय का कहना है कि 20 साल पुराने वाहनों के रजिस्ट्रेशन नवीनीकरण शुल्क में वृद्धि का उद्देश्य लोगों को ऐसे वाहन रखने से हतोत्साहित करना है। पुराने वाहन ज्यादा प्रदूषण फैलाते हैं और सड़क सुरक्षा पर भी असर डालते हैं।

नई फीस संरचना (Vehicle Registration Renewal Fees 2025)

नीचे दी गई टेबल में नई और पुरानी फीस का अंतर बताया गया है:

वाहन श्रेणीपुरानी फीस (₹)नई फीस (₹)
लाइट मोटर व्हीकल (LMV)5,00010,000
मोटरसाइकिल1,0002,000
तिपहिया व क्वाड्रिसाइकिल3,5005,000
आयातित दोपहिया/तिपहिया-20,000
आयातित चारपहिया या अधिक-80,000

संशोधन की पृष्ठभूमि

  • इस संशोधन का मसौदा फरवरी 2025 में जारी किया गया था।

  • 21 अगस्त 2025 को इसे अंतिम रूप दिया गया।

  • इससे पहले अक्टूबर 2021 में भी मोटरसाइकिल, तिपहिया और कारों के रजिस्ट्रेशन व नवीनीकरण शुल्क में बढ़ोतरी की गई थी।

दिल्ली-एनसीआर पर क्या असर?

दिल्ली-एनसीआर में यह नियम लागू नहीं होगा, क्योंकि यहां पहले से ही 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों और 10 साल पुराने डीजल वाहनों पर बैन है।
हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश दिया था कि अधिकारियों को ऐसे वाहन मालिकों के खिलाफ जबरदस्ती कार्रवाई नहीं करनी चाहिए, बल्कि उनके वास्तविक उपयोग पर विचार करना चाहिए।

सरकार का उद्देश्य

सरकार ने केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 में बदलाव करते हुए यह अधिसूचना जारी की है। इसका मकसद सड़क पर पुराने वाहनों की संख्या कम करना, प्रदूषण नियंत्रण और सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देना है।

ध्यान दें

अब यदि आपके पास 20 साल पुराना वाहन है और आप उसे सड़क पर चलाना चाहते हैं, तो आपको नवीनीकरण (Renewal) के लिए दोगुनी फीस चुकानी होगी। इससे सरकार उम्मीद करती है कि लोग ज्यादा पुराने वाहनों को स्क्रैप करेंगे और नए वाहन अपनाएंगे।

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