कर्मचारियों के भत्तों में इजाफा: किस शहर में कितना मिलेगा HRA, मृत्यु पर परिवार को मिलेगी इतनी राशि
मध्यप्रदेश के कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है.. सरकारी कर्मचारियों के विभिन्न भत्तों में इजाफा किया है… प्रदेश के करीब साढ़े सात लाख कर्मचारियों का परिवहन और गृह भाड़ा भत्ता 15 साल बाद बढ़ाया गया है… इसके मुताबिक अब कर्मचारियों को 200 रुपए की जगह 384 रुपए परिवहन भत्ता (ट्रांसपोर्ट अलाउंस) दिया जाएगा… इसकी मंजूरी मंगलवार, 1 अप्रैल को मोहन कैबिनेट ने दी है….सातवें वेतनमान में देय मूल वेतन के आधार पर A श्रेणी के नगरों के लिए 10%, B श्रेणी के नगरों के लिए 7% प्रतिशत और C-D श्रेणी के नगरों के लिए 5% के आधार पर गृह भाड़ा भत्ता दिया जाएगा… वहीं कर्मचारी की मृत्यु पर परिवार को देय अनुग्रह अनुदान वर्तमान में निर्धारित पात्रता का 2.57 गुणक के आधार पर अधिकतम 1.25 लाख रुपए मिलेगी…इससे सरकार पर करीब 1500 करोड़ रुपए का भार आएगा…. सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाले दैनिक भत्ता, वाहन भत्ता, मील भत्ता, ठहरने की पात्रता, प्रदेश के बाहर यात्रा के दौरान स्थानीय परिवहन, स्थानांतरण पर घरेलू समान का परिवहन और स्थानांतरण अनुदान, स्थायी यात्रा भत्ता में Price Index के आधार पर वृद्धि की जाएगी….मंत्रालय भवन में संचालित वित्तीय प्रबंधन सूचना प्रणाली संचालनालय और राज्य सत्कार अधिकारी कार्यालय में पदस्थ सरकारी कर्मचारियों को भी मंत्रालय के समान अधिकारियों के बराबर मंत्रालय भत्ता दिया जाएगा… इसके साथ ही अतिरिक्त काम के लिए दोहरा भत्ता, राज्य शासन के पात्र चिकित्सकों और चिकित्सा शिक्षकों को दिए जाने वाला अव्यवसायिक भत्ता, सचिवालयीन भत्ता एवं मंत्रालयीन अधिकारियों के लिए विशेष भत्ते को भी मंजूरी दी गई है। उधर इसे लेकर कर्मचारी संगठनों का भी बयान सामने आया है.. तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के प्रदेश महामंत्री उमाशंकर तिवारी ने कहा कि भत्तों को 13 साल बाद मंजूरी दी गई, वो भी आशा के मुताबिक नहीं मिला..