Income Tax Return Filing : इनकम टैक्स रिटर्न हर साल लोगों को भरना होता है। रिटर्न भरने (Income Tax Return Filing) के लिए सरकार की ओर से समय भी दिया जाता है। इसके लिए एक तारीख निर्धारित होती है। इस साल इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return Filing) भरने की अंतिम तारीख 31 जुलाई थी। लेकिन कुछ लोग निर्धारित तारीख तक रिर्टन जमा (Income Tax Return Filing) नहीं कर पाते है। जिसके चलते जुर्माना लग जाता है। लगाया जाने वाला जुर्माना रिटर्न (Income Tax Return Filing) की लेट फीस के तौर पर वसूला जाता है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए रिटर्न दाखिल (Income Tax Return Filing) करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई 2022 थी। जो 31 जुलाई तक रिटर्न दाखिल (Income Tax Return Filing) नहीं कर पाए हैं उनकी इनकम अगर टैक्सेबल है तो उन्हें 5000 रुपये का जुर्माना देना होगा।
31 अक्टूबर तक ये लोग भर सकते है रिटर्न
जो वेतन भोगी होते है उनके लिए 31 जुलाई तक अपना आयकर रिटर्न दाखिल (Income Tax Return Filing) करने की आवश्यकता होती है, जबकि कॉर्पाेरेट या जिन्हें अपने खातों का ऑडिट करने की आवश्यकता होती है, वे आकलन वर्ष की 31 अक्टूबर की तारीख तक अपना रिटर्न दाखिल (Income Tax Return Filing) कर सकते हैं। ऐसे में इन लोगों पर किसी प्रकार का जुर्माना नहीं लगेगा।
अंतिम दिन भरे एक इतने रिटर्न
वित्तय वर्ष 2021-21 का रिर्टन भरने (Income Tax Return Filing) की अंतिम तारीख 31 जुलाई थी। आखिरी दिन रविवार की रात 10 बजे तक करीब 63 लाख से अधिक रिटर्न दाखिल (Income Tax Return Filing) किए गए। लेकिन जो लोग आखिरी तारीख तक अपना रिटर्न जमा (Income Tax Return Filing) नहीं कर पाए। विभाग द्वारा भी करदाताओं से लगातार अनुरोध करते रहे कि वह निर्धारित समय से पहले अपना रिटर्न जाम (Income Tax Return Filing) कर दें। आपको बता दें कि 30 जुलाई तक 5 करोड़ से अधिक रिटर्न दाखिल किए जा चुके थे।