Income Tax Return: ITR दाखिल करने की समय सीमा समाप्त होने में सिर्फ दो दिन बचे हैं, करदाता रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया को पूरा करने की जल्दी में हैं।
क्योंकि अब यह लगभग निश्चित है कि इस वर्ष फिक्स्ड तिथि में कोई विस्तार नहीं होगा। इसी बीच ITR दाखिल करने की भीड़ के बीच, कुछ करदाताओं ने ई-फाइलिंग पोर्टल पर त्रुटियों का सामना करने की भी शिकायत की है।
अंतिम तिथि बढ़ाने की मांग
एक करदाता ने ट्विटर पर दावा किया कि ई-फाइलिंग पोर्टल पिछले 5 दिनों से ठीक से काम नहीं कर रहा है। इन समस्याओं के कारण आयकर विभाग से ITR की अंतिम तिथि 30 दिनों के लिए बढ़ाने का भी अनुरोध किया
लेकिन आयकर विभाग ने करदाता के अनुरोध पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ई-फाइलिंग पोर्टल ठीक काम कर रहा है।
आयकर विभाग ने मांगा जवाब
आयकर विभाग ने करदाता से कहा अगर आपको कोई समस्या आ रही है तो, आप हमें आपके सामने आने वाली विशिष्ट समस्या [email protected] पर लिखकर का विवरण दें। हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी।
अब तक ज्यादातर करदाता अपना रिटर्न आसानी से दाखिल कर पाए हैं। ई-फाइलिंग पोर्टल पर डेटा से पता चलता है कि 29 जुलाई तक 5.73 करोड़ से अधिक आईटीआर दाखिल किए गए थे।
जिनमें से 4.9 करोड़ से अधिक रिटर्न करदाताओं द्वारा सत्यापित किए गए हैं, जबकि 3.18 करोड़ से अधिक ITR आयकर विभाग द्वारा संसाधित किए गए हैं।
उन सभी करदाताओं के लिए, जिनके खातों का ऑडिट करने की आवश्यकता नहीं है, 31 जुलाई तक अपना रिटर्न दाखिल करना महत्वपूर्ण है, अन्यथा उन्हें फिक्स्ड तारीख से पहले ITR दाखिल नहीं करने के कई परिणाम भुगतने होंगे।
5000 रुपये का जुर्माना
करदाताओं के लिए 31 जुलाई के बाद विलंबित ITR दाखिल करना संभव है। हालांकि, उन्हें आयकर अधिनियम की धारा 234F के तहत 5000 रुपये तक का जुर्माना देना होगा।
5 लाख रुपये से कम आय वाले करदाताओं के लिए देर से फाइल करने पर जुर्माना 1000 रुपये है। इसके बाद 31 जुलाई की समय सीमा समाप्त होने से पहले ITR दाखिल नहीं करने के कई अन्य परिणाम भी हैं।
ये भी पढ़ें:
Mann Ki Baat: पेड़ लगाने और पानी बचाने के प्रयासों का हिस्सा बनें नागरिक, पीएम मोदी ने कही ये बात
Income Tax Return, ITR, ITR Filling