Income Tax Return File 2022 : आज साल का अंतिम दिन यानि 31 दिसंबर है और आज इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख भी है। अगर ऐसे में आपने इनकम टैक्स फाइन नहीं किया है तो आज ही कर दें, नहीं तो कल से जुर्माने के साथ फाइल करना होगा। इसके साथ ही आपको जेल भी हो सकती है। इससे पहले रिटर्न भरने की अंतिम तारीख 3 जुलाई 2022 रखी गई थी। लेकिन जो लोग रिटर्न फाइल नहीं कर पाएं है उनके लिए सरकार की ओर से 31 दिसंबर 2022 तक टैक्स भरने का मौका दिया है वो भी 5 हजार लेट फिस के साथ। लेकिन सके बाद भी अगर रिटर्न जामा नही करते है तो आपको दुगनी लेट फिस देनी होगी।
1 जनवरी के बाद दुगनी लेट फीस
31 दिसंबर 2022 तक आईटीआर अगर जमा नहीं किया गया तो आपको लेट फीस वो भी दोगुनी देनी होगी। यानि 1 जनवरी के साथ आरटीआर की लेट फिस 10 हजार रूपये हो जाएगी। हालांकि इसमें राहत की बात यह है कि जिनकी आय 5 लाख रुपये से ज्यादा नहीं है। इसके साथ ही वह लोग भी शामिल नहीं, जिनके आईटीआर के लिए ऑडिट जरूरी है।
ऐसे लोगों पर 1 हजार का जुर्माना
आईटी एक्ट के मुताबिक, जिन लोगों की आय 5 लाख रुपये से ज्यादा नहीं है, उनके लिए लेट फीस सिर्फ 1 हजार रुपये होगी। टैक्स की रकम पर 1 हजार रुपये की पेनल्टी के साथ ही अकाउंट पर एक प्रतिशत का ब्याज देना होगा। यह ब्याज हर साल नहीं बल्कि महीने के हिसाब से लगाया जाता है।
हो सकती है जेल
इनकम टैक्स के नियमों के अनुसार, आप अगर इनकम टैक्स के दायरे में आते है और टैक्स नहीं भरते है तो आपको डिफॉल्टर घोषित कर दिया जाएगा। इसके अलावा आपको विभाग द्वारा आप पर 50 प्रतिशत जुर्माना भी लगाया जाएगा। और एक्ट के मुताबिक आपको 6 महीने से लेकर 7 सात तक की भी जेल का प्रावधान है। इसके अलावा टैक्स चोरी की रकम कम होने पर 3 साल की जेल हो सकती है।