हाइलाइट्स
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बिना टिकट यात्रा में जुर्माने के साथ छह माह की सजा का है प्रावधान
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टिकट गुम होने पर बिना समय गंवाए टीटीई से संपर्क करें
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डुप्लीकेट टिकट पाने के लिए देना होगा शुल्क
Important to Know: ट्रेन में सफर अब मुश्किल होता जा रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ट्रेनों में बढ़ती भीड़ के कारण कई बार हम जल्दबाजी में कई चीजों को भूल जाते हैं,
या फिर खो देते हैं। कई बार ट्रेन में यात्रा करने के दौरान सबसे ज्यादा जरूरी चीज टिकट ही भूल (Important to Know) जाते हैं, या फिर खो देते हैं।
आपके पास टिकट (Important to Know) नहीं है और आप यात्रा कर रहे हैं, यात्रा के ट्रेन में टिकट चेकिंग के दौरान पकड़ लिया तो जुर्माना भी लग सकता है।
यदि जुर्माना नहीं भरा तो ऐसी स्थिति में आपको जेल भी हो सकती है।
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यहां भी लगता है टिकट
किसी भी ट्रेन में यात्रा करने के लिए आपके पास वैध टिकट (Important to Know) का होना जरूरी है। रेल ही नहीं रेलवे प्लेटफॉर्म पर भी
आप बिना यात्रा टिकट या प्लेटफॉर्म टिकट के नहीं जा सकते। रेलवे प्लेटफॉर्म या रेल में बिना टिकट (Important to Know) पकड़ने जाने पर भारी जुर्माना वसूला जाता है।
कई बार ऐसा भी होता है कि एक व्यक्ति टिकट लेता है, लेकिन वो गुम हो जाता है।
छह माह तक की हो सकती है जेल
अगर कोई व्यक्ति बिना टिकट (Important to Know) ट्रेन से यात्रा करते हुए पकड़ा जाता है तो रेलवे के नियमों के अनुसार उसे छह महीने तक की जेल या
अधिकतम 1,000 रुपए का जुर्माना भरना पड़ सकता है। जुर्माने की न्यूनतम राशि 250 रुपए है, साथ ही इसमें अपराधी द्वारा यात्रा की गई दूरी के टिकट की कीमत भी शामिल है।
मोबाइल में रखें टिकट का फोटो
जब भी आप ट्रेन में सफर करें तो जब टिकट (Important to Know) मिलता है तो उसे मोबाइल में फोटो खींचकर सुरक्षित रख लें।
यदि ऐसा भी नहीं कर पाते हैं और आपके पास टिकट नहीं है। ऐसी स्थिति में बिना समय गवाए टीटीई से संपर्क करें।
टीटीई को टिकट गुम (Train Ticket Lost) होने की जानकारी दें। इसके अलावा यदि आपका टिकट खराब या फट गया है,
या फिर पानी में भीग गया तो इसकी जानकारी भी टीटीई को जरूर दें। ऐसा करने से आप भारी जुर्माने से बच सकते हैं।
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इस तरह से मिलेगा दूसरा टिकट
सफर के दौरान आपका टिकट (Important to Know) ट्रेन में खो गया है, या फिर आप कहीं भूल गए हैं, खराब हो गया है।
ऐसी स्थिति में आप तुरंत टीटीई के पास पहुंचे। टीटीई के पास जाकर उनकों टिकट के संबंध में पूरी जानकारी दें। टीटीई आपको डुप्लीकेट टिकट बनाकर दे देगा।
डुप्लीकेट टिकट का कुछ शुल्क जो रेलवे के नियमों के अनुसार है आपको देना होगा। इसके बाद आप अपनी सुरक्षित यात्रा ट्रेन में कर सकते हैं। आपको टिकट के संबंध में कोई परेशानी नहीं होगी।
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इतना लगेगा शुल्क
बता दें कि सेकंड और स्लीपर क्लास के लिए डुप्लीकेट टिकट (Important to Know) बनवाने के लिए 50 रुपए देना होगा। इनसे ऊपर की श्रेणी के लिए डुप्लीकेट टिकट बनवाने 100 रुपए फीस देना होगी।
अगर रिजर्वेशन चार्ट बनने के बाद कन्फर्म टिकट गुम हो जाता है तो किराए का 50 फीसदी भुगतान डुप्लीकेट टिकट बनवाने के लिए देना पड़ेगा।
इसके अलावा आपका खोया ओरिजिनल टिकट मिल जाता है तो आप दोनों टिकटों को ट्रेन छूटने से पहले रेलवे काउंटर पर दिखाकर डुप्लीकेट टिकट के लिए चुकाए रुपए वापस ले सकते हैं।