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IGST Refund: पान मसाला, तंबाकू पर आईजीएसटी रिफंड, एक अक्टूबर से बदल जाएगा नियम, जानें पूरा मामला

पान मसाला, तंबाकू और इसी तरह की अन्य वस्तुओं के निर्यात पर एकीकृत जीएसटी (आईजीएसटी) के स्वत: वापसी की प्रक्रिया एक अक्टूबर से बंद हो जाएगी।

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Agnesh Parashar
IGST Refund: पान मसाला, तंबाकू पर आईजीएसटी रिफंड, एक अक्टूबर से बदल जाएगा नियम, जानें पूरा मामला

नई दिल्ली। पान मसाला, तंबाकू और इसी तरह की अन्य वस्तुओं के निर्यात पर एकीकृत जीएसटी (आईजीएसटी) के स्वत: वापसी की प्रक्रिया एक अक्टूबर से बंद हो जाएगी। वित्त मंत्रालय ने यह जानकारी दी।

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वित्त मंत्रालय ने जारी किया आदेश

मंत्रालय द्वारा 31 जुलाई को जारी एक अधिसूचना के अनुसार ऐसी सभी वस्तुओं के निर्यातकों को अपने रिफंड दावों के साथ क्षेत्राधिकार कर अधिकारियों से संपर्क करना होगा और उनकी मंजूरी लेनी होगी। ये बदलाव एक अक्टूबर से लागू होंगे। विशेषज्ञों ने कहा कि इस कदम का मकसद कर चोरी को रोकना है, क्योंकि हो सकता है कि निर्यात किए जाने वाले सामानों का मूल्यांकन अधिक किया गया हो।

बढ़ सकती है आईजीएसटी रिफंड की राशि

ऐसी स्थिति में आईजीएसटी रिफंड की राशि भी बढ़ सकती है। रिफंड की अधिकारियों द्वारा स्वयं जांच यह सुनिश्चित करेगी कि मूल्यांकन सर्वोत्तम तरीके से किया गया है और सभी चरणों में करों का भुगतान किया गया है। जिन वस्तुओं के स्वत: आईजीएसटी रिफंड पर रोक लगाई गई है, उनमें पान मसाला, कच्चू तंबाकू, हुक्का, गुटखा, धूम्रपान मिश्रण और मेंथा तेल सहित अन्य वस्तुएं शामिल हैं। ऐसी वस्तुओं पर 28 प्रतिशत आईजीएसटी और उपकर लगता है।

नए नियम का मकसद टैक्‍स चोरी को रोकना

विशेषज्ञों ने कहा कि इस कदम का मकसद टैक्‍स चोरी को रोकना है, क्योंकि हो सकता है कि निर्यात किए जाने वाले सामानों की वैल्‍युएशन ज्‍यादा की गई हो. ऐसी स्थिति में आईजीएसटी रिफंड की राशि भी बढ़ सकती है। रिफंड की अधिकारियों की ओर से स्वयं जांच यह तय करेगी कि वैल्‍युएशन बेहतर तरीके से किया गया है और सभी फेज में टैक्‍स का भुगतान किया गया है।

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