अगर आपने भी अपडेट नहीं की हैं ये चीजें, तो रिजेक्ट हो जाएगा EPF निकासी दावा

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नई दिल्ली: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ग्राहकों को कुछ परिस्थितियों में भविष्य निधि कोष से आंशिक निकासी या फिर अग्रिम पैसे निकालने की अनुमति देता है। हालांकि बैंक खातों में पैसे जमा होने में कुछ दिन का समय लगता है, लेकिन कई बार आपके द्वारा हर प्रोसेस करने के बाद भी खातों में पैसे नहीं आते और आपके डॉक्यूमेंट्स रिजेक्ट हो जाते हैं। तो आइए जानते हैं कि ईपीएफ ऑनलाइन दावे की अस्वीकृति के क्या-क्या कारण हो सकते हैं….
पहला कारण- बैंक डिटेल अपडेट ना होगा
अगर आपकी ईपीएफ निकासी का दावा खारिज हो गया है तो इसका एक कारण EPFO मेंबर पोर्टल पर बैंक खाता संख्या और आईएफएससी कोड का अपडेट न होना भी है।
दूसरा कारण- गलत मेंबर डिटेल्स
अगर आपने अपने ईपीएफ अकाउंट में अपनी मेंबर डिटेल्स सही नहीं भरी होती है तो भी आपका निकासी का दावा खारिज हो सकता है। इसलिए यह सुनिश्चित करें कि सदस्य का नाम और जन्मतिथि सही हो।
चेक बुक कॉपी और हस्ताक्षर क्लियर ना होना
अगर आपके हस्ताक्षर साफ-स्पष्ट ना हों और कार्यालय में दिये गए रिकॉर्ड के साथ मेच नहीं होते तो भी आपका दावा अस्वीकार हो जाता है।
ईपीएफ निकासी के दावे को ऑनलाइन दर्ज करते समय, ग्राहकों को ईपीएफओ रिकॉर्ड में रजिस्टर्ड बैंक खाते की जांच की स्कैन की हुई कॉपी भी देनी होती है। अस्पष्ट जांच भी अस्वीकृति का कारण बन सकते हैं।
अधूरा केवाईसी (Incomplete KYC)
अगर आपकी केवाईसी अपडेट नहीं है तो भी आपका ईपीएफ दावा अस्वीकृत हो सकता है। अगर केवाईसी डिटेल पूर्ण और सत्यापित नहीं है तो ईपीएफओ ईपीएफ निकासी दावे को रिजेक्ट किया जा सकता है।
आधार और यूएएन (UAN) अपडेट ना होना
अगर आपके यूएएन को आधार से लिंक नहीं किया जाता है, तो ईपीएफ निकासी दावे को खारिज किया जा सकता है।