Vehicle RC Transfer Outside State Process: एक राज्य से दूसरे राज्य में आरसी ट्रांसफर की प्रक्रिया सभी राज्यों में समान है, लेकिन आरसी ट्रांसफर शुल्क राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों पर निर्भर करता है।
आरसी को दूसरे राज्य में ट्रांसफर करने की प्रक्रिया
चरण-1: क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय से अनापत्ति प्रमाणपत्र (आरटीओ एनओसी) प्राप्त करें:
आरटीओ से एनओसी प्राप्त करने के लिए फॉर्म 27 और 28, पंजीकरण प्रमाण पत्र, बीमा पॉलिसी पेपर, कर दस्तावेज, मूल चेसिस नंबर, सीएमवी फॉर्म 28, स्थानीय पुलिस स्टेशन से अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है।
चरण-2: नए क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में पुनः पंजीकरण करें
जिस राज्य के लिए आप आरसी ट्रांसफर करना चाहते हैं, उस राज्य में वाहन का दोबारा रजिस्ट्रेशन कराना होगा।
इसके लिए मूल आरसी की कॉपी, वाहन बीमा की कॉपी, पुराने आरटीओ से प्राप्त एनओसी, फॉर्म-29, फॉर्म 30, फोटो आईडी प्रूफ, स्थानीय पते का प्रमाण और 30 रुपये की मुहर लगा खुद का पता लिखा लिफाफा जरूरी होगा।
चरण-3: रोड टैक्स रिफंड के लिए आवेदन करें
आप आरसी को दूसरे राज्य में ट्रांसफर कराने पर रोड टैक्स रिफंड के लिए आवेदन कर सकते हैं।
आवेदन के साथ आरटीओ फॉर्म-16, नई आरसी की कॉपी, पुरानी आरसी की कॉपी, नई आरसी के साथ बीमा पॉलिसी के कागजात, फोटो आईडी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ की जरूरत पड़ेगी।
टैक्स रिफंड के लिए आवेदन करने के बाद नए आरटीओ द्वारा पुराने आरटीओ को आवेदन की पुष्टि के लिए एक अनुरोध पत्र भेजा जाएगा।
प्रमाणीकरण प्राप्त होने के बाद टैक्स रिफंड दिया जाएगा। इस प्रक्रिया में छह महीने तक का समय लग सकता है.
अंतर-राज्य आरसी स्थानांतरण शुल्क
हरियाणा में इस काम की फीस 1500 रुपये है, जबकि उत्तर प्रदेश में इस काम की फीस 10 हजार रुपये तय है. सभी राज्यों में आरसी ट्रांसफर फीस अलग-अलग है।
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