New Guideline For Air Travel: यात्रा के दौरान पूरे समय लगाना होगा मास्क, नियम न मानने पर नहीं कर सकेंगे यात्रा

Guidelines For Air Passengers: नियम नहीं माने तो फ्लाइट से उतार दिए जाएंगे आप! ध्यान से पढ़े नए गाइडलाइंस

नई दिल्ली। फ्लाइट से यात्रा करने वालों के लिए के डीजीसीए (नागर विमानन महानिदेशालय) ने (New Guideline For Air Travel) सख्त गाइडलाइंस जारी की है। डीजीसीए ने अपने नए निर्देशों में कहा है कि जो यात्री विमान के अंदर सही तरीके से मास्क नहीं पहनेंगे या कोविड से जुड़े गाइडलाइंस का पालन नहीं करेंगे, उन्हें फ्लाइट से उतार दिया जाएगा। DGCA ने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (AAI), सीआईएसएफ, सभी (New Guideline For Air Travel)एयरपोर्ट और देश में ऑपरेट हो रहीं सभी एयरलाइंस को पत्र लिखकर इन निर्देशों को पालन करवाने को कहा है। डीजीसीए ने कहा है कि ये निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू किए जाएं. किसी भी तरह के उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

DGCA का सख्त निर्देश

डीजीसीए ने अपने पत्र में लिखा है कि ये सामने आया है कि कुछ (New Guideline For Air Travel)यात्री हवाई यात्रा के वक्त कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रहे हैं। कुछ यात्री एयरपोर्ट के अंदर जाने के बाद मास्क नहीं पहनते हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते हैं। जबकि हवाई यात्रा के दौरान पूरे वक्त, एयरपोर्ट से अंदर जाने और अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचने के बाद एयरपोर्ट से बाहर निकलने तक मास्क पहनकर (नाक से नीचे नहीं) रखना जरूरी है। महानिदेशालय ने यह भी कहा है कि कुछ यात्री प्लेन के अंदर भी सही तरीके से मास्क नहीं पहनते हैं।

12 फरवरी को देश में निकले नए केस
देश में कोरोना के नए संक्रमितों की संख्या हर दिन बढ़ती जा रही है। शुक्रवार (New Guideline For Air Travel) को 24,845 नए संक्रमित मिले, 19,972 ठीक हुए और 140 की मौत हो गई। इस तरह एक्टिव केस, यानी इलाज करा रहे मरीजों की संख्या में 4,730 की बढ़ोतरी हुई। सबसे ज्यादा केस महाराष्ट्र में आए। इसके बाद केरल, पंजाब, गुजरात और मध्यप्रदेश रहे।

 

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