15 अगस्त को पतंग उड़ाने का प्लान कर रहे हैं, तो जानिए इस बारे में क्या कहता है कानून, कहीं आपके जश्न के रंग में भंग न पड़ जाए -

15 अगस्त को पतंग उड़ाने का प्लान कर रहे हैं, तो जानिए इस बारे में क्या कहता है कानून, कहीं आपके जश्न के रंग में भंग न पड़ जाए

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नई दिल्ली। 15 अगस्त को देशवासी अलग-अलग तरीके से जश्न मनाते हैं। कोई तिरंगा फहराता है तो कोई पतंग उड़ाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि देश में पतंग उड़ाना गैर कानूनी है। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। देश में पतंग उड़ाना गैर कानूनी है। आप इस तथ्य को जानकर हैरान जरूर हो रहे होंगे, लेकिन यह सच है।

पतंग उड़ाने के मामले में अगर आप दोषी पाए जाते हैं तो आपको सजा भी हो सकती है और लाखों रूपये का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। ऐसे में आइए जानते हैं क्या है भारत में पतंग उड़ाने को लेकर नियम?

पतंग उड़ाने से पहले इजाजत लेनी पड़ती है

दरअसल, भारत में इंडियन एयरकाफ्ट कानून के तहत पतंग को उड़ाना गैर कानूनी माना गया है। अगर आप पतंग उड़ाते हैं तो नियमों के अनुसार, आपको पहले इसकी इजाजत लेनी होगी। इतना ही नहीं इंडियन एयरक्राफ्ट एक्ट के अनुसार कोई भी एयरक्राफ्ट उड़ाने से पहले आपको परमिशन लेने की आवश्यकता है। एक्ट में कहा गया है कि कोई भी एयरक्राफ्ट या मशीन, जिसे हवा में उड़ाया जाता है उसके लिए परमिशन लेने की आवश्यकता है।

10 लाख रूपये तक का लग सकता है जुर्माना

इस कानून में एयर शिप, पतंग, ग्लाइडर्स, बैलून और फ्लाइंग मशीन को एयरक्राफ्ट की श्रेणी में रखा गया है। यानी इससे साफ है कि अगर आप पतंग उड़ाने की सोच रहे हैं तो आपको परमिशन लेने की आवश्यकता है। अगर कोई इस कानून का उल्लंघन करता है और दोषी पाया जाता है तो उन्हें 2 साल की जेली और 10 लाख रूपये तक का जुर्माना हो सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार एयरक्राफ्ट एक्ट 1934 को साल 2008 में संशोधित किया किया गया है पहले इस एक्ट में सजा का प्रावधान 6 महीने की जेल और 10 हजार रूपये का जुर्माना था जिसे अब बढ़ाकर 10 लाख रूपये तक कर दिया गया है।

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