जानना जरूरी है : पत्नी करें सेक्स से इनकार तो पति करें ये काम?

अगर पत्नी अपने पति को सेक्स करने से इनकार कर दे तो यह पति के साथ एक तरह से अन्याय है। पत्नी के ऐसा करने से ये कानूनी रूप से तलाका का आधार बन सकता है। कुछ ऐसा ही एक मामला छत्तीसगढ़ से सामने आया है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाते हुए कहा है कि अगर पति-पत्नी एक दूसरे से सेक्स करने से इनकार करते है तो एक तरह से अपराध माना जाएगा। आज हम आपको यही बताने जा रहे है कि अगर पत्नी या पति सेक्स करने से इनकार कर दे तो ऐसे समय में क्या किया जा सकता है।
दरअसल, मामला छत्तीसगढ़ का है। यहां एक पति और पत्नी के बीच करीब 10 साल तक शारीरिक संबंध नहीं बने थे। क्योंकि पत्नि अपने पति को पसंद नहीं करती थी वह उसे बदसूरत मानती थी। पत्नी अपने पति को छोड़कर मायके में रहती थी। इसी को लेकर पति अपनी पत्नी से प्रताड़ित हो रहा था। इसी को लेकर पति ने कोर्ट में तलाक की अर्जी दे डाली। लेकिन कोर्ट में याचिका खारिज होने के बाद पति ने हाईकोर्ट में अपील की। इसके बाद बिलासपुर हाईकोर्ट में याचिका पर सुनवाई की गई। मामले की सुनवाई जस्टिस पी सैम कोशी और जस्टिस पीपी साहू की बेंच ने की।
हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला?
हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि पति और पत्नी एक-दूसरे से शारीरिक संबंध बनाने के लिए इनकार नहीं कर सकते है। और अगर दोनों ऐसा करते है तो इसे क्रूरता की श्रेणी में माना जाएगा। कोर्ट ने कहा है कि एक सफल वैवाहिक जीवन के लिए सेक्स जरूरी है। कोर्ट ने आगे कहा की अगर पत्नी ने पति को संबंध बनाने से वंचित रखती है तो दोनों के बीच तलाक की स्थिति पैदा हो सकती है।
क्रूरता की श्रेणी में क्या-क्या
पति या पत्नी यदि लंबे समय तक शारीरिक संबंध नही बनाने का फैसला करते है तो इसे क्रूरता की श्रेणी में माना जाता है। वही अगर कोई एक बच्चा पैदा नहीं करने का फैसला, दोनों के बीच मानसिक तनाव चलते एक दूसर के साथ नहीं रहना, एक-दूसरे से नाराजगी ये सभी क्रूरता की श्रेणी में आते है। इतना ही नहीं एक-दूसरे पर आरोप लगाना भी मानसिक क्रूरता माना जा सकता है। इनके अलावा एक-दूसरे को बताए बिना नसबंदी कराना भी क्रूरता माना जाएगा।
क्या जबरदस्ती फिजिकल रिलेशन सही हैं?
पति या पत्नी दोनों एक दूसरे पर शारीरिक संबंध बनाने दबाव नहीं डाल सकते है। लेकिन हमारे देश में पत्नी पर उसके पति पर हक जताने का पूरा अधिकार है। इसलिए पति द्वारा जबरन सेक्स करना अपराध की श्रेणी में नहीं माना जा सकता है। लेकिन हां जब पत्नी से पति उसकी इच्छा के खिलाफ जाकर जोर-जबरदस्ती से संबंध स्थातिप करने की कोशिश करता है तो उसे मैरिटल रेप कहते हैं। मैरिटल रेप में सेक्स करने के लिए मजबूर करना, सेक्स के लिए मारना-पीटना करना, सेक्स के दौरान उसका वीडियो बनाना ये सभी मैरिटल रेप में आते है।
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