Corona Update: अगर कोरोना काल में चुपके से की है शादी तो नहीं मिलेगी कानूनी मान्यता, जानें किस तारीख से लागू रहेगा नियम…

उज्जैन। प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर के बाद कोरोना कर्फ्यू को सख्ती से लागू करने के आदेश दिए गए थे। इसी दौरान प्रदेश में शादियों के आयोजन पर रोक लगा दी गई थी। इसके बाद भी कई लोगों ने कोरोना काल में शादी की है। हालांकि अब नए नियम के मुताबिक अगर कोरोना नियमों का उल्लंघन करते हुए शादी की तो उसे कानूनी मान्यता नहीं दी जाएगी। इसको लेकर उज्जैन कलेक्टर आशीष सिंह ने आदेश जारी कर दिए हैं।
आदेश में कहा गया है कि 5 मई के बाद आयोजित की गई शादियों को कानूनी मान्यता नहीं दी जाएगी। इस आदेश में कहा गया है कि अगर पंजीयन जारी भी कर दिए गए हैं तो वह मान्य नहीं होंगे। बता दें कि 5 मई के बाद से उज्जैन में शादियों पर रोक लगा दी गई थी।
200 शादियों का अनुमान…
इसके बाद भी 200 शादियों के आयोजन का अनुमान लगाया जा रहा है। प्रशासन ने आदेश जारी कर 5 मई के बाद हुई शादियों को कानूनी मान्यता नहीं देने की बात कही है। प्रशासन का मानना है कि प्रतिबंध के बाद भी लोगों ने चोरी-छिपे शादी की है, इसलिए कानूनी रूपी से मान्यता नहीं दी जा सकती। बता दें कि उज्जैन में कोरोना का काफी कहर रहा है। यहां रोजाना बड़ी संख्या में मरीज सामने आने लगे थे। बता दें कि प्रदेश में कोरोना के कहर को देखते हुए कोरोना कर्फ्यू को लगातार बढ़ाया जा रहा है।
वहीं अब भोपाल में भी कोरोना कर्फ्यू को बढ़ाकर 24 मई तक कर दिया गया है। वहीं ग्वालियर में 30 मई तक कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा। वहीं जबलपुर में 31 मई तक कोरोना कर्फ्यू को बढ़ाया गया है। अब राजधानी में भी 24 मई की सुबह तक लॉकडाउन जारी रहेगा।