नई दिल्ली। कट्टे-फट्टे नोट या रंग लगे नोट को लेकर अक्सर हम परेशान हो जाते हैं। क्योंकि जब हम किसी भी दुकानदार के पास जाते हैं तो वो ऐसे नोट लेने से मना कर देता है। ऐसे में आप इन नोट को बैंक में जमा करा सकते हैं। बैंक इन पैसों को लेने से मना नहीं कर सकता है। हालांकि, कुछ परिस्थितियों में ऐसा किया जा सकता है। तो आइए जानते हैं क्या हैं RBI के नियम?
नोट नकली नहीं होना चाहिए
भारतीय रिजर्व बैंक के नियम के अनुसार देश के सभी बैंकों में फटे-पुराने नोट बदले जा सकते हैं। बशर्ते की वह नकली न हो। इसके लिए कोई शुल्क भी नहीं लिया जाता है। बस आपको किसी भी बैंक में जाकर नोट जमा कर देना होता है। चाहे आप उस बैंक के ग्राहक या ना हो। हालांकि, ऐसे नोट जो बुरी तरह से जल गए हों, टुकड़े-टुकड़े हो गए हों या आपस में बुरी तरह से चिपक गए हों तो ऐसे नोटों को आप नहीं बदल सकते। साथ ही अगर बैंक अधिकारी को लगता है कि आपने जानबूझकर नोट फाड़ा है या काटा है तो वे आपसे नोट बदलने से इंकार कर सकते हैं।
ऐसे तय होती है नोट की कीमत
गौरतलब है कि नोट कितने का है और कितना फटा हुआ है। इसी के अनुसार आपको पैसे वापस दिए जाते हैं। मान लीजिए 2000 रूपये का नोट है और वो 88 वर्ग सेंटिमीटर है तो इसपर आपको पूरा पैसा मिलेगा। लेकिन अगर नोट 44 वर्ग सीएम है तो इसपर आधा ही मूल्य मिलेगा। इसी तरह 200 रूपये के फटे नोट में 78 वर्ग सीएम हिस्सा देने पर पूरा पैसा मिलेगा। 39 वर्ग सीएम पर आधा पैसा मिलेगा।
एक पोस्ट वायरल हो रहा है
बतादें कि नोट को लेकर इन दिनों सोशल मीडिया पर एक पोस्ट काफी वायरल हो रहा है। जिसमें लिखा गया है कि इस आदमी की पत्नी ने इनके कपड़े मशीन में डाल कर धो दिए जिसकी वजह से कुछ नोटों ने अपना रंग छोड़ दिया। जब व्यक्ति बैंक में इन नोटों को बदलवाने गया तो बैंक ने उस नोट को बदलने से मना कर दिया। तो आइए आपको बताते है कि इन नोटों का क्या होता है।
रंग छोड़े नोटों का क्या होगा?
जैसा की मैंने आपको पहले ही बताया कि कटे-फटे या रंग लगे नोट को तो आप बैंक से जाकर बदलवा सकते हैं। लेकिन रंग छोड़े नोट को लेकर ज्यादा जानकारी लोगों के बीच नहीं है। क्योंकि ऐसे मामले कम ही देखने को मिलते हैं। लेकिन कभी-कभार बारिश की वजह से या अन्य कारण से नोट गीले होकर रंग छोड़ देते हैं। रंग छोड़े नोटों को दुकानदार भी लेने से मना कर देता है। ऐसे में आप इन नोट को भी बैंक में जाकर बदलवा सकते हैं।
RBI ने क्या कहा?
बतादें कि RBI ने एक RTI के जवाब में बताया था कि ऐसे नोट को भी गंदे नोट की श्रेणी में रखा जाता है और सभी बैंक ऐसे नोट को बदलते हैं। अगर आप के पास भी रंग छोड़े नोट हैं तो आप बैंक में जाकर इसे आसानी से बदलवा सकते हैं।