High Security Registration Plate: मध्यप्रदेश मे अब पुराने वाहनों पर भी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगेगी, परिवहन विभाग ने इस संबंध में शासन को प्रस्ताव भेजा है। इस प्रस्ताव को जल्द मंजूरी मिल सकती है। यह प्रस्ताव उन वाहनों पर लागू होगी, जो 31 मार्च 2019 तक रजिस्टर्ड कराए गए है।
अधिकृत डीलरों काे हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने का कार्य सौंपा
2019 से पहले रजिस्टर्ड वाहनों पर नंबर प्लेट डीलर पॉइंट पर ही लगेगी। प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद इसकी डेडलाइन तय की जाएगी। परिवहन आयुक्त संजय कुमार झा ने वाहन निर्माता कंपनियों और उनके अधिकृत डीलरों काे हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने का कार्य सौंपा है।
सभी वाहनों के लिए अनिवार्य
वाहन जिस कंपनी का है, उसके अधिकृत डीलर के यहां से नंबर प्लेट लगवाई जा सकेगी। पुराने वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने की एजेंसी तय नहीं होने से शोरूम संचालकों को काम सौंपा गया है। इसके लिए आमजन को तय शुल्क चुकाना होगा।
सभी शासकीय वाहन और अनुबंधित वाहनों में छह माह के भीतर एचएसआरपी(High Security Registration Plate) नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य होगा। इसके बिना वाहनों को अनुबंधित करना मुश्किल होगा।
क्या होती है हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट
इन प्लेट्स को एल्यूमिनियम से बनाया जाता है। जिनपर एक होलोग्राम भी लगा होता है जो क्रोमियम आधारित होता है। एक प्रकार के स्टीकर की तरह दिखाई देने वाले होलोग्राम के अंदर वाहन की पूरी जानकारी होती है। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट पर सुरक्षा के लिए यूनिक लेजर कोड भी प्रिंट होता है। हर वाहन के लिए अलग कोड दिया जाता है। इसे आसानी से हटाया नहीं जा सकता।
प्लेट की खासियत
इस प्लेट की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि अगर ये एक बार टूट जाए तो फिर इसे जोड़ा नहीं जा सकता। इसके साथ ही इस प्लेट को काफी अलग तरीके से बनाया जाता है जिससे कोई भी इसे कॉपी कर नकली प्लेट नहीं बना सकता। इसी कारण वाहन की सुरक्षा बढ़ जाती है और ये चोरी और इसका गलत उपयोग भी नहीं किया जा सकता।
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