रतलाम। Mp news: ऐसे लोग जिसने अप्रैल 2019 से पहले अपने वाहन का पंजीयन कराया है, उनको अपने वाहन पर 15 दिसंबर तक हाई सिक्युरिटी नम्बर प्लेट लगवाना अनिवार्य था।
जानकारी के अभाव में कई लोगों ने इस नियम का पालन नहीं किया और हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट नहीं लगवाई है। जिसे देखते हुए परिवहन विभाग ने तारीख में संशोधन कर 15 जनवरी तक बढ़ा दी है।
इधर, यातायात पुलिस ने चौराहों पर वाहनों को रोकर लोगों को जागरूक कर रही और अपने वाहन पर हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट लगवाने के बारे में जानकरी दी जा रही है।
क्या है हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट?
यह एक एल्यूमीनियम से बनी हुई नंबर प्लेट है, HSRP के ऊपरी बाएं कोने पर एक नीले रंग का क्रोमियम आधारित अशोक चक्र का सिंबल बना होता है।
इसके निचले हिस्से के बाएं कोने में एक यूनिक लेजर ब्रांडेड 10 अंकीय स्थायी पहचान संख्या लिखा रहता है। इस जिसे HSRP वाहन के डिजिटल पंजीकरण के बाद ही जारी किया जाता है, जो वाहन से जुड़ा होता है।
कैसे लगवाएं हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट?
अप्रैल 2019 के पहले से पंजीकृत सभी दो और चार पहिया वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर लगवाने के लिए आप ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप वाहनों के शोरूप पर जामकर भी लगवा सकते हैं।
दो पहिया वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने के लिए करीब 500 रूपय और चार पहिया वाहनों के लिए 800 से 1000 रुपए फीस का भुगतान करना होगा। शोरूम संचालकों को फीस की रसीद जरूर लें।
15 जनवरी के बाद भरना पड़ेगा जुर्माना
बतादे की नए नियम के मुताबिक 2019 से पहले के सभी वाहनों में हाई सिक्युरिटी नम्बर प्लेट लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। ऐसे में यदि 15 जनवरी के बाद वाहनों पर सिक्युरिटी नम्बर प्लेट नहीं दिखाई दी, तो सामान्य नम्बर प्लेट लगी होने पर भी चालान काटा जाएगा।
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