RBI NEWS : भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने सड़े-गले और फटे नोटों के रिफंड पर कई नियम बनाए है। आरबीआई के नियमों के अनुसार ही बैंक ग्राहकों को फटे नोटों के बदले रिफंड दिया जाता है। फटे नोटों को बैंक में ही बदला जा सकता है। लेकिन कई लोगों के मन में फटे नोटों को लेकर कई सवाल पैदा होते है, जिन्हें जानना बेहद जरूरी होता है। अगर 2 हजार रूपये का नोट फट जाए तो बैंक इसके बदले में कितना रिफंड देता है। आरबीआई के अनुसार ग्राहक को कितना रिफंड मिलेगा। आइए जानतें है
नियमों के अनुसार 2 हजार रूपये के फटे नोट पर कितना रिफंड मिलेगा यह इस पर निर्भर करता है कि आपका नोट कितना फटा हुआ है। रिजर्व बैंक आफ इंडिया की आधिकारिक वेबसाइट पर मौजूद जानकारी के मुताबिक दो हजार रुपये के नोट का 88 वर्गसेंटीमीटर होने पर पूरा पैसा मिलेगा वहीं 44 वर्गसेंटीमीटर होने पर आधा मूल्य मिलेगा। इसके साथ ही सभी तरह के नोटों को बदलने के लिए बैंक अभी बाध्य नहीं है अगर कोई नोट पूरी तहस-नहस या जल चुका है तो भी नोट बदलने से इंकार कर सकते हैं।
नोट बदलने का शुल्क?
अगर नोट नकली है तो उसके बदले में बैंक असली नोट नहीं देती है। बल्कि बैंक उस नकली नोट पर रिमार्क या फाड़ देती है। लेकिन अगर नोट नकली नहीं है तो उसे बदला जा सकता है। आपको बता दें कि नोट बदलने के बदले आपसे बैंक कोई भी शुल्क नहीं वसूल सकता है। आरबीआई द्वारा यह सर्विस मुफ्त में दी जाती है। आरबीआई ने बैंकों को साफ निर्देश दिया है कि वे इस तरह के किसी भी वैल्यू के नोट को स्वीकार ना करें जिसे ग्राहक ने जानबूझकर फाड़ा हो। बैंककर्मी अगर ध्यान से नोटों को देखते हैं तो उन्हें इस बात का पता चल जाता है कि नोट गलती से फटा है या जानबूझकर।