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Holi Rules for Womens: जहां पर देश भर में आज रंगों का त्योहार होली उत्सव को धूमधाम से मनाया जा रहा है वहीं पर इस खास मौके पर आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का मौका भी है। क्या आप जानते है आज महिलाओं को जबरदस्ती रंग लगाना कितना गैर कानूनी होता है । ऐसी शिकायत रहती है कि, महिला शिकायत करती है तो आरोपी को सीधे जेल जाना पड़ सकता है।
जानिए क्या नियम होते है लागू
आपको बताते चलें कि, होली के मौके पर महिलाओं को बिना अनुमति के रंग लगाने और महिलाओं के साथ होने वाली छेड़छाड़ पर भारतीय दंड सहिता की धारा 354 के तहत कानून होते है। यहां जबरदस्ती रंग लगाने पर महिलाएं भारतीय संहिता की धारा 509 के तहत छेड़खानी की शिकायत कर सकती हैं. इस धारा में दोषी पाए जाने पर दोषी व्यक्ति को एक साल का कारावास या जुर्माना दोनों हो सकते हैं। यहां पर होली के मौके पर धारा 294 (छेड़खानी करने), धारा 354 (लज्जा भंग करना), 354ए (यौन उत्पीड़न), 354बी (हमला), धारा 509 (किसी महिला की लज्जा का अपमान करने के इरादे से कड़े शब्द कहना) के तहत कार्रवाई की जा सकती है. ऐसे में कहा जा सकता है कि अगर कोई व्यक्ति होली पर शराब के नशे में या बिना नशे की स्थिति में महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करता है तो उन्हें 1 साल से ज्यादा की सजा हो सकती है और ये 5 साल तक हो सकती है।
रंग के गुब्बारे फेंकना भी गलत
आपको बताते चलें कि, रंगों के त्योहार के मौके पर अगर आप किसी राहगीर पर बिना पूछे गुब्बारे फेंकते हैं तो उन पर भी कार्रवाई की जा सकती है. आईपीसी की धारा 188 के तहत उन लोगों पर मुकादमा दर्ज किया जा सकता है, जो राहगीरों की सहमति के बिना उन पर पानी या रंग के गुब्बारे फेंकते हैं. ऐसे में अगर आप होली खेलें तो कुछ चीजों का ध्यान रखना जरूरी है।
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