हाईकोर्ट का बड़ा फैसला : बढ़े हुए 27 प्रतिशत OBC आरक्षण पर रोक बरकरार

जबलपुर। जबलपुर हाईकोर्ट (jabalpur high court ) ने 27 प्रतिशत आरक्षण (27 percent OBC reservation ) पर रोक लगा दी है, अब प्रदेश में 14 प्रतिशत आरक्षण ही रहेगा। इस मामले की अगली सुनवाई 1 दिसंबर को होगी। ओबीसी आरक्षण को लेकर मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में दायर तमाम याचिकाओं पर आज सुनवाई की गई। सुनवाई के दौरान प्रदेश सरकार की ओर से जानकारी दी गई कि मध्य प्रदेश में आबादी के लिहाज से सरकार ओबीसी वर्ग को आरक्षण देना चाहती है। हाई कोर्ट के 27 फीसदी ओबीसी आरक्षण (OBC reservation ban ) पर रोक के बाद राज्य की सरकारी नौकरियों में OBC के अभ्यर्थियों को इसका लाभ नहीं मिलेगा।
ओबीसी आरक्षण पर रोक जारी
इस मामले में प्रदेश सरकार ने कहा कि मध्य प्रदेश में आबादी के लिहाज से सरकार ओबीसी वर्ग को आरक्षण देना चाहती है। चूंकि मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग की आबादी 50 प्रतिशत से अधिक है, इस लिहाज से ओबीसी वर्ग को बढ़े हुए आरक्षण का फायदा दिया जाना चाहिए। मामले में याचिकाकर्ता ने आपत्ति दर्ज कराते हुए कहा है कि हाल ही में मराठा आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की बेंच द्वारा निर्णय दिया गया है। अब दोनों ही पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने 9 दिसंबर को सभी याचिकाओं पर अंतिम बहस की तारीख दी है। आपको बता दें कि मध्यप्रदेश में कमलनाथ सरकार द्वारा ओबीसी वर्ग को आरक्षण का प्रतिशत 14 से बढ़ाकर 27 कर दिया गया था, जिसे अलग-अलग वर्गों द्वारा मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। इसके बाद बढ़े हुए ओबीसी आरक्षण पर रोक जारी है।