High Court Warning: दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक “समन्वित और व्यवस्थित” तंत्र पर संज्ञान लिया है। जिसमें उपयोग की समय सीमा खत्म कर चुके उत्पादों को दोबारा पैक किया जा रहा है और नई उपयोग अवधि की तारीख के साथ फिर से बाजारों में उतारा जा रहा है।
इस मामले में हाईकोर्ट ने खुद ही जनहित याचिका शुरु की है। इस मामले में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति मनमीत पीएस अरोड़ा की पीठ ने केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार, FSSAI और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर इस मामले पर उनका जवाब मांगा।
हाईकोर्ट ने खुद शुरू की जनहित याचिका
अदालत ने केंद्र और भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) से इस मुद्दे पर जवाब देने को कहा है। उपयोग की अवधि पूरी कर चुके उत्पादों को उपयोग की नई तारीख के साथ दोबारा पैक करने के ऐसे कई मामले सामने आने के बाद उच्च न्यायालय ने स्वत: ही एक जनहित याचिका शुरू की।
FSSAI केंद्र सरकार को जारी किया नोटिस
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति मनमीत पीएस अरोड़ा की पीठ ने केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार, FSSAI और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर इस मामले पर उनका जवाब मांगा।
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दोबारा पैकेजिंग करके बेचने पर रोक लगाने का अनुरोध
अदालत ने मामले में सहायता के लिए अधिवक्ता श्वेताश्री मजूमदार को न्याय मित्र नियुक्त किया और इसे आठ फरवरी को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।
न्यायमूर्ति प्रतिभा एम. सिंह द्वारा मामले को न्यायिक पक्ष पर गौर करने के लिए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश को भेजे जाने के बाद स्वत: संज्ञान जनहित याचिका शुरू की गई थी।
न्यायमूर्ति सिंह एक प्रसिद्ध चॉकलेट निर्माता हर्षे कंपनी द्वारा दायर एक दीवानी मुकदमे की सुनवाई कर रही थीं, जिसमें कुछ जालसाजों के खिलाफ दिवाली के पर्व के दौरान उपयोग अवधि समाप्त हो चुकी चॉकलेट को दोबारा पैकेजिंग करके बेचने पर रोक लगाने का अनुरोध किया गया था।
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