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वर्ग-3 शिक्षक भर्ती मामला: हाईकोर्ट ने 40 मिनट सुनवाई में 7 मिनट पढ़ा सुप्रीम कोर्ट का फैसला, फिर ये हुआ आदेश

Rahul Sharma by Rahul Sharma
August 10, 2024
in जबलपुर
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हाइलाइट्स

  • वर्ग 3 शिक्षक भर्ती पर एमपी हाईकोर्ट से आया बड़ा अपडेट
  • सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच में हुई सुनवाई
  • राज्य सरकार ने नियमों के खिलाफ बीएड डिग्रीधारियों को दी थी नियुक्ति

MP Teacher Recruitment: एमपी हाईकोर्ट में सोमवार, 15 अप्रैल को प्राथमिक शिक्षक भर्ती यानी वर्ग-3 में डीएड-बीएड विवाद से जुड़े मामले की सुनवाई हुई।

हाईकोर्ट जबलपुर में 40 मिनट चली इस सुनवाई में बेंच ने 7 मिनट तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला पढ़ा। मामले में अब हाईकोर्ट ने आदेश दिए हैं।

वर्ग-3 शिक्षक भर्ती मामला: हाईकोर्ट की 40 मिनट सुनवाई में 7 मिनट पढ़ा सुप्रीम कोर्ट का फैसला, फिर ये हुआ आदेश#teacher #Teacherrecruitment #HighCourt #SupremeCourt @udaypratapmp @CMMadhyaPradesh @jitupatwari @UmangSinghar @NEYU4INDIA @MPYuvaShakti

पूरी खबर पढ़ें :… pic.twitter.com/e5G8RADSBy

— Bansal News (@BansalNewsMPCG) April 15, 2024

ये है पूरा मामला

दरअसल, सैकड़ो डीएड छात्रों की ओर से मप्र हाईकोर्ट में याचिका दायर कर प्राथमिक शिक्षक के पद पर बीएड डिग्रीधारकों को नियुक्ति (MP Teacher Recruitment) देने को चुनौती दी गई।

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याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने 8 नवंबर 2023 को प्राथमिक शिक्षक के पद पर नियुक्ति के लिए बीएड डिग्री धारियों को अयोग्य घोषित किया था।

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इस फैसले के स्पष्टीकरण के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट पुनर्विचार याचिका दायर की थी। 8 अप्रैल 2024 को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाने के बाद सोमवार को हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई।

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आदेश के बाद भी बीएड डिग्रीधारियों को नियुक्ति

अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर ने बताया कि राज्य सरकार ने शपथ पत्र दाखिल कर बताया था कि प्राथमिक शिक्षकों की कुल 21962 नियुक्तियों (MP Teacher Recruitment) में से 11,583 बीएड अभ्यर्थी हैं।

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शेष पद डीएलएड उम्मीदवारों से भरे गए हैं। 8 नवंबर 2023 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद प्रतीक्षा सूची में से 284 बीएड डिग्री वाले अभ्यर्थियों को नियुक्त किया गया है।

सुप्रीम कोर्ट ने ये दिया आदेश

पुर्नविचार याचिकाओं मे सुप्रीम कोर्ट ने 8 अप्रैल 2024 को स्पष्ट किया कि 8 नवंबर 2023 के बाद प्राथमिक शिक्षकों के रूप मे बीएड डिग्री धारियों की नियुक्तियां (MP Teacher Recruitment) पूर्णरूप से अवैधानिक हैं।

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जो नियुक्ति उक्त दिनांक के पूर्व की गई हैं और जिनमें हाईकोर्ट का अंतरिम आदेश बरकरार है। उनकी वैधानिकता के संबंध मे मप्र हाईकोर्ट फैसला करेगा।

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हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश के तहत 7 जुलाई 2022 को प्राथमिक शिक्षक के पद पर की गईं समस्त नियुक्तियों को याचिका के अंतिम निर्णय के अधीन रखा था।

संबंधित खबर: MP News: एमपी के 10 वकीलों पर एक महीने के प्रतिबंध वाले HC के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट की रोक, जानें क्या है मामला

 तुलनात्मक चार्ट पेश करने के निर्देश 

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मप्र हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिए कि प्राथमिक शिक्षक के पद पर जिन बीएड डिग्रीधारकों को नियुक्ति (MP Teacher Recruitment) दी है। उनका तुलनात्मक चार्ट पेश करो। सुनवाई जस्टिस शील नागू व जस्टिस अमरनाथ केसरवानी की खंडपीठ में हुई है।

ये भी पढ़ें: बिना विकास बंधक प्लॉट छुड़ाने का खेल: असनानी बिल्डर्स भोपाल की मॉर्गेज प्रॉपर्टी छुड़ाने की सिफारिश , ये अधिकारी नपे

24 अप्रैल को मामले की अगली सुनवाई

मामले की अगली सुनवाई 24 अप्रैल को निर्धारित की है। इसके पहले सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राजस्थान हाईकोर्ट ने एनसीटीई की उस अधिसूचना को असंवैधानिक घोषित किया था जिसके तहत बीएड डिग्रीधारकों को भी प्राथमिक शिक्षक के पद पर नियुक्ति (MP Teacher Recruitment) के लिए पात्र माना था।

Rahul Sharma

Rahul Sharma

16 वर्षों से अधिक के समृद्ध अनुभव वाले अनुभवी पत्रकार राहुल शर्मा ने मीडिया की दुनिया में एक महत्वपूर्ण पहचान बनाई है। 2008 से 2024 तक के उनके सफर ने उन्हें दैनिक भास्कर, जागरण, नवदुनिया, हरिभूमि और द सूत्र जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में अपनी विशेषज्ञता का योगदान देते हुए देखा है। वर्तमान में बंसल न्यूज डिजिटल में डिप्टी न्यूज एडिटर के रूप में कार्यरत राहुल खोजी पत्रकारिता और पर्यावरण से जुड़ी खबरों के लिये भी जाने जाते हैं। राहुल राष्ट्रीय कवि पंडित माखनलाल चतुर्वेदी की जन्मस्थली से आते हैं। कुछ पुस्तकें प्रकाशित कर चुके हैं। उनके इस सफर में कुछ सम्मान भी उन्हें मिले हैं।

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