High Court News: स्कूल छोड़ने को मजबूर लड़कियां, हाई कोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब, जानें पूरा मामला

High Court News: पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने पटियाला-राजपुरा हाईवे पर लड़कियों के स्कूल छोड़ने के मामले पर पंजाब सरकार से जवाब मांगा है। अदालत ने इस समस्या पर चिंता जताई और 7 अप्रैल को अगली सुनवाई तय की। जानें पूरा मामला।

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High Court Notice: पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने पंजाब सरकार से पटियाला और राजपुरा हाईवे पर लड़कियों के स्कूल छोड़ने के मामले पर जवाब मांगा है। हाई कोर्ट ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए चिंता जताई है। अदालत ने सरकार से पूछा है कि इस इलाके में लड़कियों के लिए उच्चतर माध्यमिक स्कूल क्यों नहीं हैं और इस समस्या का समाधान क्या है। इस मामले में अगली सुनवाई 7 अप्रैल को होगी।

क्या है पूरा मामला?

यह मामला पंजाब के पटियाला और राजपुरा हाईवे के आसपास के 10 गांवों का है, जहां किफायती परिवहन और स्कूलों की कमी के कारण कई लड़कियों ने पढ़ाई छोड़ दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इस इलाके में लड़कियों के लिए कोई उच्चतर माध्यमिक स्कूल नहीं है, जिसके कारण उन्हें दूर के स्कूलों में जाना पड़ता है। खराब सड़कों और निजी परिवहन की उच्च लागत के कारण परिवार लड़कियों की पढ़ाई जारी रखने में असमर्थ हैं।

हाई कोर्ट ने क्या कहा?

हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस सुमित गोयल की खंडपीठ ने इस मामले पर सुनवाई की। अदालत ने पंजाब सरकार के वकील से पूछा कि उच्चतर माध्यमिक स्कूलों की स्थापना पर राज्य सरकार की नीति क्या है और पटियाला-राजपुरा हाईवे पर लड़कियों के लिए स्कूल क्यों नहीं हैं। अदालत ने सरकार से इस मामले में हलफनामा दाखिल करने को कहा है।

क्या हैं मुख्य समस्याएं?

  • परिवहन की कमी: इस इलाके में किफायती परिवहन सुविधाएं नहीं हैं, जिसके कारण लड़कियों को स्कूल जाने में दिक्कत होती है।
  • खराब सड़कें: सड़कों की हालत खराब है, और छात्राओं को 3 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ता है।
  • आर्थिक तंगी: इस क्षेत्र के अधिकांश लोग छोटे किसान या मजदूर हैं, जो निजी परिवहन का खर्च उठाने में असमर्थ हैं।

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अगली सुनवाई कब होगी?

मामले की अगली सुनवाई 7 अप्रैल को होगी। इस दौरान पंजाब सरकार को अदालत के सामने अपना जवाब पेश करना होगा और बताना होगा कि वह इस समस्या का समाधान कैसे करेगी।

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