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Gyanvapi Survey Update: इस वक्त की बड़ी खबर उत्तरप्रदेश के प्रयागराज से सामने आ रही है जहां पर हाईकोर्ट ने आज गुरूवार को ज्ञानवापी मस्जिद के ASI सर्वे की इजाजत दे दी। हाईकोर्ट ने तत्काल सेशन कोर्ट के आदेश का पालन करने यानी सर्वे शुरू करने की बात कही है।
कोर्ट में चीफ जस्टिस ने सुनाया फैसला
आपको बताते चलें, यहां पर ज्ञानवापी का मामला चर्चा में है तो वहीं पर इस पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस प्रीतिंकर दिवाकर की एकल पीठ ने यह फैसला सुनाया। अदालत ने सर्वे पर रोक लगाने से इनकार करते हुए कहा है कि न्याय के लिए यह सर्वे जरूरी है। कुछ शर्तों के साथ इसे लागू करने की जरूरत है। सर्वे करिए, लेकिन बिना खुदाई किए।
जाने क्या हुआ था पिछली सुनवाई में
आपको बताते चलें, इस मामले में पिछली सुनवाई में इसे लेकर हाईकोर्ट ने ASI से सुनवाई खत्म होने तक मस्जिद का सर्वे शुरू न करने को कहा था। लेकिन जुलाई के अंतिम सप्ताह में कोर्ट में दोनों पक्षों की तरफ से लगातार दो दिन बहस चली थी। इतना ही नहीं कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद 27 जुलाई को अपने फैसले को रिजर्व कर लिया था।
क्या बोले हिंदू पक्ष के वकील
आपको बताते चलें, इस मसले पर हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने हाईकोर्ट के फैसले पर कहा, "इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ASI को सर्वे करने के लिए कहा है। हाईकोर्ट ने जिला कोर्ट के फैसले को तत्काल प्रभाव से लागू करने के लिए भी कहा है।कोर्ट ने सर्वे को मंजूरी दे दी है। ASI ने अपना हलफनामा दे दिया है। कोर्ट का आदेश आ गया है, ऐसे में अब कोई सवाल नहीं बनता है।
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