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बिलासपुर। छत्तीसगढ़ में इन दिनों आरक्षण के मामला गर्माया हुआ है। इस बीच आरक्षण संशोधन बिल पर राज्यपाल द्वारा हस्ताक्षर नहीं किए जाने पर राज्यपाल को हाईकोर्ट से नोटिस जारी हो गया है। नोटिस जारी करते हुए हाई कोर्ट ने राज्यपाल से जवाब तलब किया गया है। नोटिस जारी कर आरक्षण बिल पर हस्ताक्षर नहीं किए जाने पर राज्यपाल से सवाल पूछे गए हैं।
बता दें कि छत्तीसगढ़ में नए आरक्षण बिल में 76% आरक्षण का प्रावधान है। वहीं इस बिल पर अब तक राज्यपाल द्वारा हस्ताक्षर नहीं किए जाने के मामले में हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। राज्य सरकार की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता SC कपिल सिब्बल और हाई कोर्ट के महाअधिवक्ता सतिशचंद वर्मा ने पैरवी की है। यहां बता दें कि छत्तीसगढ़ में इन दिनों आरक्षण बिल पर सियासत और घमासान जारी है। बात अब हाई कोर्ट तक पहुंच गई है।
उधर कांग्रेस और बीजेपी में आरोप-प्रत्यारोपों का दौर भी जारी है। एक माह पहली ही राज्यपाल द्वारा आरक्षण विधेयक पर मांगे गए 10 सवालों के जवाब भी सरकार की तरफ से दे दिया गया था बावजूद इसके आरक्षण विधेयक पर राज्यपाल द्वारा हस्ताक्षर नहीं किए गए थे, जिसपर कांग्रेस द्वारा लगातार बयानबाजी भी की गई। लेकिन अब तक छत्तीसगढ़ में आरक्षण के मुद्दा थमता नजर नहीं आ रहा है।
किसके लिए कितना आरक्षण
अनुसूचित जनजाति - 32%
अनुसूचित जाति वर्ग - 13%
पिछड़ा वर्ग - 27%
ईडब्ल्यूएस - 4%
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