Advertisment

High Court Verdict: मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने कलेक्टर के आदेश को बताया मनमाना,याचिकाकर्ता को देना होगा मुआवजा

High Court District Exile Order Invalid:मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने जिला बदर की कार्रवाई को अवैध करार देते हुए सरकार पर 25 हजार का जुर्माना लगाया। कलेक्टर और संभागायुक्त के आदेश को मनमाना बताया।

author-image
Bansal news
High Court Verdict: मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने कलेक्टर के आदेश को बताया मनमाना,याचिकाकर्ता को देना होगा मुआवजा

मध्यप्रदेश हाइकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए संभागयुक्त और जिला कलेक्टर की जिला बदर की कार्यवाही को अवैध मानते हुए सरकार पर 25000 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। साथ ही जुर्माने की राशि याचिकर्ता को देने के आदेश दिए हैं |

Advertisment

क्या था मामला

दरअसल याचिककर्ता छिंदवाड़ा निवासी भूरा कौरव के ऊपर साल 2008 से 2023 के बीच आईपीसी की धाराओं के तहत 14 अपराधिक तथा सीआरपीसी की धारा 110 के तहत तीन प्रकरण हुए थे।
पांच अपराधिक प्रकरण जुआ एक्ट के तहत दर्ज हुए थे। उसके खिलाफ जुर्माने की कार्रवाई हुई थी पीड़ित अधिकांश मामले में दोषमुक्त हो गया था।
लेकिन इसके बाबजूद कलेक्टर और संभागायुक्त ने मनमाने तरीके से जिले बदर की कार्रवाई के आदेश दे दिए ।
यह खबर भी पढ़ें..MP बोर्ड की परीक्षाओं में बड़ा बदलाव: 10वीं-12वीं की परीक्षाएं 25 फरवरी से, इस बार उत्तर पुस्तिका में होंगे इतने पेज

पिछले साल अक्टूबर में जारी किया गया था आदेश

दोषमुक्त होने के बाबजूद संभागायुक्त और कलेक्टर ने भूरा कौरव के खिलाफ पिछले साल अक्टूबर महीने में एक प्रशासनिक मामले के लंबित बताते हुए जिले बदर के आदेश दिए थे।
जिसके खिलाफ उसने उसने संभागायुक्त जबलपुर के समक्ष अपील दायर की थी। जिसे खारिज कर दिया गया था।

इसके बाद उसने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। इस मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कलेक्टर और संभागआयुक्त के आदेश को मनमाना पाया।

Advertisment

आदेश में एकलपीठ ने कहा

मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 के दिये प्रावधानों का पालन नहीं करते हुए विधि विरुद्ध आदेश जारी किये है।एकलपीठ ने जिला बदर के आदेश को खारिज किया साथ ही याचिकाकर्ता को 25000 रुपए मुआवजे के रूप में देने को कहा।

क्या होती जिला बदर की कार्यवाही

जिला बदर से मतलब वह प्रशासनिक कार्यवाही है जिसमें आपराधिक प्रवृत्तियों में लिप्त व्यक्तियों को कुछ निर्धारित समय के लिए जिला से बाहर कर दिया जाता है. यह कार्यवाही जिला के वरीय अधिकारियों के द्वारा किया जाता हैं ।

भोपाल में ‘अतिथि देवो भव’ उत्सव मनेगा: GIS में आने वाले विदेशी मेहमानों को होम स्टे सुविधा, BEST की पहल

Advertisment

publive-image

 मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में ग्लोबल इंवेस्टर्स समिट (GIS) में आने वाले देशी-विदेशी मेहमानों के स्वागत की शहरवासियों ने भी तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी के तहत भोपाल एक साथ टीम (BEST) ‘अतिथि देवो भव’ उत्सव मनाएगी।पूरी खबर पढ़े

legal news MP High Court justice high court verdict District Exile Illegal Order Government Fine Court Decision Collector Action Administrative Decision
Advertisment
WhatsApp Icon चैनल से जुड़ें