हाईकोर्ट की Indian Railway को फटकार, मालगाड़ियां चल रही पर यात्री ट्रेनें क्यों नहीं, जानें क्या है पूरा मामला

Indian Railway: हाईकोर्ट ने यात्री ट्रेनों को रद्द किए जाने के मामले में रेलवे बोर्ड को इस बारे में जानकारी पेश करने को कहा है।

हाईकोर्ट की Indian Railway को फटकार, मालगाड़ियां चल रही पर यात्री ट्रेनें क्यों नहीं, जानें क्या है पूरा मामला

Indian Railway: कैसा हो कि जब आप ट्रेन के इंतजार में स्टेशन पर खड़े हो और मोबाइल पर एक मैसेज आए, जिसमें लिखा गया हो कि जिस ट्रेन से आप सफर करना चाह रहे हैं, वो रद्द हो गई है। ठीक ऐसा ही हो रहा है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे मार्ग पर चलने वाली कई ट्रेन लगातार रद्द की जा रही हैं।

इस पर बिलासपुर हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका लगाई गई, जिसमें कहा गया है कि दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में यात्री गाड़ियां लगातार रद्द की जा रही हैं।

यात्रियों को अचानक ही मालूम चलता है कि ये ट्रेन अब नहीं जाएगी। कई बार बीच रस्ते में ही ट्रेन सस्पेंड की जाती है। इससे हजारों यात्रियों को परेशान होना पड़ता है। लंबे समय से रेलवे का इसी तरह का रवैया बना हुआ है। इस पर हाईकोर्ट ने जो कहा को कविल ए गौर है। 

   कोर्ट ने क्या कहा

Gallery | High Court Chhattisgarh

हाईकोर्ट ने यात्री ट्रेनों को लगातार रद्द किए जाने के मामले में सुनवाई करते हुए। रेलवे बोर्ड को इस बारे में जानकारी पेश करने को कहा है।

कोर्ट ने रेलवे से यह भी पूछा है कि मालगाड़ियां उसी रूट पर लगातार चलाई जा रही हैं तो यात्री ट्रेनें क्यों नहीं चल सकती। पटरियों की खराब होने की बात है तो यात्री ट्रेनें तो चल ही नही रहीं तो मेंटेनेंस क्यों नहीं हो रहा है। 

   रद्द की क्या है वजह 

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दयार याचिका में ये भी कहा गया है कि मालगाड़ियां उसी रूट पर लगातार चलाई जा रही हैं। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविन्द्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच में मामले की सुनवाई हुई। 

इस दौरान कोर्ट ने रेलवे से पूछा कि क्या वजह है कि यात्री गाड़ियां अचानक बड़ी संख्या में रद्द की जा रही हैं। 

   क्या था रेलवे का जवाब

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 रेलवे (Indian Railway) की ओर से केंद्र शासन के वकील ने कहा कि रेलवे ट्रेक पर काम चलता है, इसी कारण गाड़ियां रोकनी पड़ती हैं। हाईकोर्ट ने इस पर भी पूछा कि उसी ट्रेक पर मालगाड़ी कैसे चलाई जाती है।

इसका कोई जवाब नहीं दिया जा सका कोर्ट ने इस पर रेलवे बोर्ड के निर्देश के साथ अगले गुरुवार को फिर सुनवाई तय की है।  जहां इस मामले की अगली सुनवाई गुरुवार 21 मार्च को होगी, वहीं कई और परेशानियां यात्रियों को उठानी पड़ रही है। 

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