हाइलाइट्स
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हेलमेट-सीटबेल्ट और हाई सिक्योरिटी नंबर मामले में हाई कोर्ट ने सरकार से मांगा एक्शन प्लान का ब्योरा।
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जानकारी के लिए दी 2 दिन की मोहलत।
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मामले पर अगली सुनवाई 8 फरवरी को।
MP News: मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने हेलमेट, सीट बेल्ट की अनिवार्यता और वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने के मामले में चीफ सेक्रेटरी के साथ हुई बैठक में तय की गई रणनीति का ब्यौरा पेश करने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए 2 दिन का समय दिया गया है। चीफ जस्टिस रवि मलिमठ और जस्टिस विशाल मिश्रा की खंडपीठ ने मामले पर अगली सुनवाई 8 फरवरी को नियत की है।
आपको बता दें, कि ग्वालियर की छात्रा ऐश्वर्या शांडिल्य की तरफ से सड़क दुर्घटना में हुई 2 लोगों मौत का हवाला देते हुए ग्वालियर हाईकोर्ट (MP News) में जनहित याचिका दायर की गई थी। चीफ जस्टिस के निर्देश पर याचिका सुनवाई के लिए मुख्य पीठ को भेज दी गई थी।
याचिका में ये कहा गया था, कि अगर दुर्घटना के समय दो पहिया वाहन चालक हेलमेट लगाए होते तो उनकी मौत नहीं होती। ज्यादातर सड़क दुर्घटनाओं में गंभीर रूप से सिर में चोट आने के कारण दोपहिया वाहन सवारों की मौत होती है।
याचिका में कहा गया था, कि सर्वोच्च और उच्च न्यायालय ने दो पहिया वाहन चालकों के लिए हेलमेट की अनिर्वायता के संबंध में आदेश जारी किए है। मोटर व्हीकल एक्ट में भी हेलमेट लगाकर वाहन चलाने का प्रावधान है। चार पहिया वाहनों के लिए सीट बेल्ट लगाना और वाहनों में हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट लगाना भी जरूरी है। जिसका प्रदेश में पालन नहीं किया जाता है।
मोटर व्हीकल एक्ट में दिये गये प्रावधानों का सख्ती से पालन किया जाए तो सड़क दुर्घटना में मौतों के ग्राफ में कमी आयेगी। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता अवधेश तोमर ने बताया, कि मंगलवार को सुनवाई के दौरान सरकार की तरफ से बताया गया कि मुख्य सचिव ने संबंधित विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की थी। बैठक में मोटर व्हीकल एक्ट के सख्ती से लागू किये जाने के संबंध में कार्ययोजना बनाई गई है।