Indian Railway: बदलते युग और स्मार्टफोन की पहुंच ने लोगों के बीच सेल्फी खींचने का क्रेज खूब बढ़ा दिया है। अब हर इंसान अपने दिनचर्या के विभिन्न यादें सेल्फी खींचकर संजोकर रखता है। इतना ही नहीं, अधिकांश युवा तो सेल्फी को अपनी सोशल मीडिया पर अपडेट करते रहते हैं। इस सेल्फी खींचने की होड़ में लोग न जाने क्या-क्या कर बैठते हैं। कई बार तो जान पर खतरा भी मोल ले लेते हैं। अगर आप भी यही शौक रखते हैं तो यह खबर आपके लिए हैं।
क्योंकि भारतीय रेलवे के नियम के मुताबिक रेलवे पटरी अथवा प्लेटफार्म के किनारे सेल्फी खींचने पर एक हजार रुपये का जुर्माना लगता है। कई बार तो उनकी जान पर भी बन आती हैं और कुछ लोग तो इस सेल्फी के चक्कर में जान तक गवां बैठे।
ऐसे ही आजकल लोग रेलवे से सफर करने के दौरान अक्सर अपनी सेल्फी खींचना नहीं भूलते। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो जान लीजिए कि रेलवे ट्रैक के आसपास या रेवले प्लेटफार्म्स पर सेल्फी लेने के चक्कर में आपको जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है।
रेलवे अधिनियम 1989
भारतीय रेलवे स्टेशन और रेल पटरी परिसर में रेल अधिनियम 1989 की धारा 145 और 147 जान जोखिम में डालकर सेल्फी खींचने वाले को सजा देने का प्रावधान है। रेल की पटरी या प्लेटफॉर्म के किनारे सेल्फी लेना दंडनीय अपराध है।
ऐसा करते हुए पकड़े जाने पर आरोपी पर हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाता है। इतना ही नहीं इसके साथ ही 6 माह तक की जेल की हवा खानी पड़ सकती है।
रेलवे मंत्रालय और भारतीय रेलवे की अपील
रेलवे मंत्रालय और भारतीय रेलवे यात्रियों से अपील करता रहता है कि रेलवे परिसर में सेल्फी लेकर जान को जोखिम में न डालें।
इसके लिए विज्ञापनों और सोशल मीडिया के माध्यम से भी ऐसा न करने की सलाह दी जाती है। इंडियन रेलवे मैनेजमेंट कहता है, “इस तरह की सेल्फी लेने से जान जोखिम में रहती है। इसीलिए अपनी जान को जोखिम में डालकर सेल्फी लेने की कोशिश न करें। ऐसा करने पर जुर्माना और जेल की सजा भुगतनी पड़ सकती है।”
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