OBC Reservation Case में अभी और करना होगा इंतजार, अब इस वजह से सुप्रीम कोर्ट में टली सुनवाई

OBC Reservation Case Update: MP में अभी ओबीसी आरक्षण का मुद्दा अटका रहेगा। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद एमपी हाईकोर्ट में सुनवाई होगी।

OBC Reservation Case में अभी और करना होगा इंतजार, अब इस वजह से सुप्रीम कोर्ट में टली सुनवाई

   हाइलाइट्स

  • ओबीसी आरक्षण मामले में सुप्रीम कोर्ट में फिर टली सुनवाई
  • सुप्रीम कोर्ट 19 अप्रैल को अब इस मामले में करेगा सुनवाई
  • सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद एमपी हाईकोर्ट में चलेगा मामला

OBC Reservation Case Update: ओबीसी आरक्षण मामले में अभी और इंतजार करना होगा। सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर सुनवाई (Supreme Court Hearing) नहीं हो सकी।

जब तक सुप्रीम कोर्ट में दायर ट्रांसफर याचिकाओं पर निर्णय नहीं आ जाता। तब तक हाईकोर्ट जबलपुर में ओबीसी आरक्षण के प्रकरण में सुनवाई (High Court Hearing) लंबित रहेगी।

   6 महीने से लंबित है सुनवाई

ओबीसी के 27% आरक्षण (OBC Reservation Case Update) के प्रकरणों की 6 महीने से जबलपुर हाईकोर्ट में सुनवाई लंबित है।

एमपी हाईकोर्ट में अक्टूबर 2023 से 86 याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई चल रही है।

   इस कारण नहीं हो पा रही सुनवाई

एमपी हाईकोर्ट में ओबीसी आरक्षण (OBC Reservation Case Update) को लेकर 1 मार्च को हुई सुनवाई के दौरान महाअधिवक्ता की ओर से बेंच से अनुरोध किया गया कि जब तक सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर याचिका की सुनवाई नहीं हो जाती तब तक हाईकोर्ट में सुनवाई न हो। जिसे बेंच ने स्वीकार कर लिया।

इधर सुप्रीम कोर्ट में अब तक मार्च माह में ही दो बार इन ट्रांसफर याचिकाओं पर सुनवाई टल चुकी है।

   सुप्रीम कोर्ट में इसलिए नहीं हो सकी सुनवाई

ओबीसी आरक्षण (OBC Reservation Case Update) के कारण लागू 87-13% के फार्मूले को चुनौती देने वाली याचिका को राज्य शासन द्वारा दायर ट्रांसफर याचिकाओं के साथ लिंक किया गया है।

19 मार्च को ओबीसी से जुड़ी सभी याचिकाएं सीरियल क्रमांक 58 पर कोर्ट क्रमांक तीन में सूचिबद्ध की गई थी।

सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बीआर गवई एवं जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ में सीरियल क्रमांक 25 तक ही सुनवाई हो सकी।

   87-13% का फार्मूला को चुनौती

महाधिवक्ता के अभिमत के आधार पर राज्य शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना 10 सितंबर 2022 की संवैधानिकता को अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर ने दीपक पटेल और हरिशंकर बार दिया के माध्यम से चुनौती दी है। इस आदेश के अनुसार 13% पदों को होल्ड कर 87% पदों पर भर्ती (OBC Reservation Case Update) हो रही है।

हाईकोर्ट ये स्पष्ट कर चुका है कि ये फार्मूला उसकी ओर से नहीं दिया गया। अभी मामले में सुनवाई लंबी खिंच गई है, इसलिए यह फार्मूला उलझा रहेगा।

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   13% पदों को होल्ड कर भर्ती जारी रहेगी

अभी लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगी हुई है। इस दौरान वैसे भी नई भर्ती नहीं होने वाली। लेकिन आचार संहिता खत्म होते ही भर्तियां फिर शुरु होगी। हालांकि सुनवाई अब लंबी खिंचती हुई दिख रही है।

ऐसे में अब जब तक कोर्ट से कोई डिसीजन नहीं आ जाता तब तक प्रदेश में 13% पदों को होल्ड कर भर्ती (OBC Reservation Case Update) जारी रहेगी।

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   कब तक हो सकती है सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी से जुड़े मामलों (OBC Reservation Case Update) की अगली सुनवाई 19 अप्रैल को निर्धारित की है। अब इससे पहले हाईकोर्ट में इस मुद्दे पर सुनवाई होने की संभावना कम है।

यदि 19 अप्रैल को सुनवाई होती है तो यह मान सकते हैं कि अप्रैल के लास्ट वीक या मई के पहले सप्ताह में हाईकोर्ट में सुनवाई हो सकती है। यदि ये सुनवाई किसी वजह से 19 अप्रैल को भी नहीं हुई तो मामला और अधिक खिंच सकता है।

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