CG Suspended: स्प्राइट की बोतल में शराब पीते पकड़े गए हेडमास्टर, तत्काल प्रभाव से निलंबित, आदेश जारी

CG Headmaster Suspended: छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में शासकीय विद्यालय के प्रधानपाठक सरजूराम ठाकुर को स्प्राइट की बोतल में शराब पीते हुए पकड़ा गया। भाजपा मंडल अध्यक्ष की शिकायत पर DEO ने तत्काल निलंबित किया। जानिए पूरा मामला।

CG Suspended: स्प्राइट की बोतल में शराब पीते पकड़े गए हेडमास्टर, तत्काल प्रभाव से निलंबित, आदेश जारी

CG Suspended:  छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक शासकीय विद्यालय के प्रधानपाठक को स्कूल परिसर में स्प्राइट की बोतल में शराब पीते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। इस गंभीर लापरवाही और अनुशासनहीनता के चलते जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) ने तत्काल प्रभाव से प्रधानपाठक को निलंबित कर दिया है। इस संबंध में औपचारिक आदेश भी जारी कर दिए गए हैं।

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मामला क्या है?

घटना बालोद जिले के ग्राम चिपरा स्थित शासकीय प्राथमिक शाला की है। मंगलवार को कुसुमकसा भाजपा मंडल अध्यक्ष अचानक विद्यालय निरीक्षण के लिए पहुंचे। निरीक्षण के दौरान उन्होंने विद्यालय में तैनात प्रधानपाठक सरजूराम ठाकुर की गतिविधियों पर संदेह जताया। जब उन्होंने जांच की, तो पाया कि हेडमास्टर स्प्राइट की बोतल में छिपाकर शराब का सेवन कर रहे थे। यह हरकत न केवल अनुशासनहीनता की श्रेणी में आती है, बल्कि एक शिक्षक जैसे जिम्मेदार पद पर बैठे व्यक्ति की गरिमा को भी ठेस पहुंचाती है।

पहले भी निलंबित हो चुके हैं प्रधानपाठक

भाजपा मंडल अध्यक्ष द्वारा की गई शिकायत में बताया गया कि सरजूराम ठाकुर पूर्व में भी शराब पीने के आरोप में निलंबित हो चुके हैं। इसके बावजूद उन्हें दोबारा उसी स्कूल में बहाल कर दिया गया था, जो विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़ा करता है। उन्होंने मांग की कि बच्चों के उज्ज्वल भविष्य और शिक्षा की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए ऐसे शिक्षक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए।

क्या कहा गया है निलंबन आदेश में?

जारी निलंबन आदेश में उल्लेख किया गया कि प्रधानपाठक का यह आचरण बेहद गंभीर और गैर-पेशेवर है, जिससे विभाग की छवि को गहरा आघात पहुंचा है। इस आधार पर उन्हें छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 09(1)(क) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में सरजूराम ठाकुर का मुख्यालय "कार्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी, डौंडी" निर्धारित किया गया है। इस दौरान उन्हें नियमों के तहत जीवन निर्वाह भत्ता (subsistence allowance) दिया जाएगा।

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