/bansal-news/media/post_attachments/wp-content/uploads/2024/07/Navendu-PSD-2-115-1.jpg)
चंडीगढ़। Haryana Hospital Employee Dresscode: हरियाणा के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री अनिल विज ने शुक्रवार को कहा कि सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में कार्यरत कर्मियों को विशेष वर्दी सहित ड्रेस कोड का अनुपालन करना होगा। मंत्री ने कहा कि वर्दी का डिजाइन अपने अंतिम चरण में है।
जाने क्या है खबर
विज ने कहा, ‘‘जब आप निजी अस्पताल में जाते हैं तो एक भी कर्मी आपको बिना वर्दी नहीं दिखता, जबकि सरकारी अस्पताल में मरीजों और कर्मचारियों में अंतर करना मुश्किल होता है।’’ उन्होंने कहा कि ड्रेस कोड लागू करने से अस्पतालों के काम काज में सुधार आएगा। मंत्री ने कहा कि अस्पतालों को उनके कर्मचारियों के लिए कुछ नियम और शर्तें बनाने की जरूरत है और ड्रेस कोर्ड इसका आवश्यक हिस्सा है जो संगठन को ‘पेशेवर स्वरूप’ प्रदान करता है।
अस्पतालों में ये अस्वीकार्य
उन्होंने कहा, काम के दौरान खासतौर पर अस्पतालों में ‘‘ तरह-तरह की केस सज्जा, भारी गहने, मेकअप और लंबे नाखून’’ अस्वीकार्य है।
- कपड़े ज्यादा खुले और तंग नहीं होने चाहिए।
- सामान्य हेयर स्टाइल होना चाहिए, कपड़े साफ और प्रेस होने चाहिए
- नेम प्लेट पर कर्मचारी का नाम और पदनाम अंकित होगा
- नर्सिंग को छोड़ सफेद शर्ट और नेम प्लेट के साथ काली पैंट कोई भी पहन सकता है
- ड्रेस कोड सप्ताह में 24 घंटे और सप्ताह में 7 दिन लागू रहेगा
- पुरुषों के बाल कॉलर की लंबाई से अधिक नहीं होने चाहिए।
- जूते काले आरामदायक और सभी सजावट से मुक्त होने के साथ-साथ साफ भी होने चाहिए
- जींस, डेनिम स्कर्ट और डेनिम ड्रेस को पेशेवर ड्रेस नहीं माना जाएगा
/bansal-news/media/agency_attachments/2025/10/15/2025-10-15t102639676z-logo-bansal-640x480-sunil-shukla-2025-10-15-15-56-39.png)
Follow Us
चैनल से जुड़ें