Gyanvapi Masjid Shivling : क्या ज्ञानवापी मस्जिद में है शिवलिंग, सामने आया शिवलिंग का फोटो!

वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद (Gyanvapi Masjid Shivling) को लेकर हिंदू पक्ष का दावा है कि यह मस्जिद नहीं बल्कि शिवमंदिर (Gyanvapi Masjid Shivling) है। मस्जिद के एक कुए में शिवलिंग स्थापित हैं। हिंदू पक्ष के दावे के बाद ज्ञानवापी मस्जिद (Gyanvapi Masjid Shivling) में हुए सर्वे का काम पूरा हो चुका है। बीते सोमवार को सर्वे टीम ने मस्जिद में बनी नंदी की मूर्ति के पास बने कुएं का सर्वे किया था। हिंदू पक्ष का दावा है कि मस्जिद में जिस जगह तालाब बना है जहां वजू किया जाता है। उस तालाब में शिवलिंग (Gyanvapi Masjid Shivling) है। वही सोशल मीडिया पर एक तस्वीर तेजी से वायरल हो रही है। वायरल फोटो काफी पुरानी बताई जा रही है।
शिवलिंग या फव्वारा?
हिंदू पक्ष के दावे के बाद कोर्ट ने इस जगह को सीज कर दिया है। तालाब में शिवलिंग (Gyanvapi Masjid Shivling) को लेकर मुस्लिम पक्ष के वकील रईस अहमद अंसारी का कहना है कि तालाब में जिस जगह शिवलिंग (Gyanvapi Masjid Shivling) होने का दावा किया जा रहा है वह शिवलिंग नहीं बल्कि एक फव्वारा है। हिंदू पक्ष के दावे में कोई दम नहीं है। अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद समिति के एक वकील का कहना है कि याचिकाकर्ताओं का शिवलिंग (Gyanvapi Masjid Shivling) के बारे में दावा भ्रामक है। मस्जिद के वजूखाना में कोई शिवलिंग (Gyanvapi Masjid Shivling) नहीं मिला है। वजूखाने में शिवलिंग नहीं फव्वारा मिला है। कोर्ट ने जल्दबाजी में आदेश दिया है। हम अब कोर्ट के आदेश को चुनौती देंगे।
I don’t mean to add to the tension, but if it is indeed a #shivling, then what it has been through brings tears to my eyes. 🙏🏽 #Gyanvapi https://t.co/WJ8fe6Si0H
— Ranvir Shorey (@RanvirShorey) May 16, 2022
सर्वे टीम को क्या मिला?
कोर्ट के आदेश के बाद सर्वे टीम ने मस्जिद का सर्वे किया था। यह सर्वे तीन दिनों तक चला सोमवार को हिंदू पक्ष द्वारा मस्जिद में स्थित एक कुएं में शिवलिंग (Gyanvapi Masjid Shivling) होने का दावा किया था। इसके बाद कोर्ट ने आदेश दिया है कि ज्ञानवापी में जहां-जहां शिवलिंग (Gyanvapi Masjid Shivling) मिलने का दावा किया जा रहा है उस जगह को तुरंत सील किया जाए। कोर्ट ने अपने आदेश में शिवलिंग (Gyanvapi Masjid Shivling) को महत्वपूर्ण साक्ष्य बताया है। कोर्ट ने सीआरपीएफ के कमांडेंट को आदेशित किया है कि वह इस इलाके के सील कर कर दें। इसके अलावा वहां मुस्लिमों के प्रवेश के भी वर्जित कर दिया गया है। सिर्फ 20 लोगों को ही नमाज अदा करने की इजाजत दी गई है।
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