New Chief Election Commissioner:ज्ञानेश कुमार बने नए मुख्य चुनाव आयुक्त, PM मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में हुआ फैसला

New Chief Election Commissioner, New CEC Appointment Update: ज्ञानेश कुमार को नया मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) नियुक्त किया गया। राजीव कुमार 18 फरवरी को रिटायर होंगे।

New Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar Rajiv Kumar

New Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar Rajiv Kumar: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में ज्ञानेश कुमार को नए मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) के रूप में नियुक्त किया गया है। उनका कार्यकाल 26 जनवरी 2029 तक रहेगा।

वह मौजूदा CEC राजीव कुमार के 18 फरवरी को रिटायरमेंट के बाद पदभार संभालेंगे। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी भी शामिल हुए। इसी पैनल की सिफारिश पर नए CEC की नियुक्ति हुई।

New Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar

विवेक जोशी बने चुनाव आयुक्त

वहीं, विवेक जोशी को चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। वे हरियाणा के मुख्य सचिव और 1989 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। वहीं, चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू अपने पद पर बने रहेंगे।

बैठक को स्थगित करना चाहिए था: राहुल गांधी

बता दें, मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, नए CEC की नियुक्ति के लिए 5 नामों की सूची तैयार की गई थी, लेकिन राहुल गांधी ने इन नामों पर विचार करने से इनकार कर दिया। बैठक के बाद राहुल ने एक डिसेंट नोट जारी कर कहा कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, इसलिए बैठक नहीं होनी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि बैठक को स्थगित करना चाहिए था ताकि सुप्रीम कोर्ट जल्द फैसला कर सके। 

कांग्रेस ने नियुक्ति पर जताई आपत्ति

कांग्रेस ने भी इस नियुक्ति पर आपत्ति जताई और कहा कि सरकार को अहंकार में काम नहीं करना चाहिए। पार्टी ने कहा कि यह नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी नहीं थी और इसे सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए था।  

सरकार चुनाव आयोग पर नियंत्रण चाहती है: कांग्रेस नेता सिंघवी

कांग्रेस नेता और वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) के चयन के लिए गठित समिति सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लंघन है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) को समिति से हटाकर यह साफ कर दिया है कि वह चुनाव आयोग की विश्वसनीयता नहीं, बल्कि उस पर नियंत्रण चाहती है।  

सिंघवी ने बताया कि CEC और अन्य चुनाव आयुक्तों (EC) की नियुक्ति के लिए बनाए गए नए कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है और इस मामले में 19 फरवरी को सुनवाई होनी है। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ 48 घंटे का मामला था, और सरकार को सुप्रीम कोर्ट में याचिका की त्वरित सुनवाई के लिए आग्रह करना चाहिए था।  

19 फरवरी को होगी सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट CEC और EC की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर 19 फरवरी को सुनवाई करेगा। इस मामले की सुनवाई 12 फरवरी को होनी थी, लेकिन केस लिस्ट नहीं हो पाई थी। इस पर वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन. कोटीश्वर सिंह की बेंच के सामने मामला उठाया था।  

प्रशांत भूषण ने कहा था कि CEC राजीव कुमार 18 फरवरी को रिटायर हो रहे हैं, और ऐसे में सरकार नए CEC की नियुक्ति कर सकती है। इसलिए, उन्होंने कोर्ट से जल्द सुनवाई करने का अनुरोध किया। कोर्ट ने 19 फरवरी की तारीख तय करते हुए कहा था कि इस बीच कुछ भी होता है, तो वह अदालत के फैसले के अधीन होगा, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है।

ये भी पढ़ें:  Chhattisgarh High Court: छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने सिम्स की मॉनिटरिंग जारी रखने का किया फैसला, चीफ जस्टिस ने दिए ये निर्देश

संवैधानिकता से जुड़ा है मामला

यह मामला मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति की शर्तें और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 2023 की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाओं से जुड़ा है।

ज्ञानेश कुमार, जो वर्तमान में चुनाव आयोग के आयुक्त हैं, उनको इस पद के लिए चुना गया है। उनकी नियुक्ति को लेकर राजनीतिक विवाद के बावजूद, सरकार ने इस प्रक्रिया को पूरा कर लिया है। अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्या फैसला सुनाता है। 

ये भी पढ़ें:  CEC Selection Meeting:मुख्य चुनाव आयुक्त को लेकर भाजपा-कांग्रेस में घमासान, चयन प्रक्रिया पर उठाए सवाल

ये भी पढ़ें:  MP High Court: MP हाईकोर्ट के फैसले से UPSC अभ्यर्थियों को भी राहत, अब EWS को मिलेगी आयु सीमा में छूट और इतने अटेम्प्ट

यह भी पढ़ें
Here are a few more articles:
Read the Next Article