ग्वालियर रशियन गर्ल केस: पुलिस ने अब होटल मैनेजर पर की FIR, जानें अश्लील डांस से मना किया तो क्या हुआ था

Gwalior Russian Girl Case: ग्वालियर में रशियन गर्ल केस में पुलिस ने अब होटल मैनेजर के खिलाफ FIR दर्ज की है, एजेंट ने युवती का पासपोर्ट अपने पास रख लिया था और अश्लील डांस के लिए मजबूर किया जा रहा था

Gwalior Russian Girl Case

Gwalior Russian Girl Case: मध्यप्रदेश के ग्वालियर में एक बार फिर रशियन गर्ल का मामला गर्मा गया है। अब इस मामले में पुलिस ने होटल मैनेजर के खिलाफ FIR की है। एक महीने पहले रशियन युवती को होटल में रिसेप्शनिस्ट की नौकरी का प्रस्ताव दिया था, लेकिन ग्वालियर आने पर उसे अश्लील डांस करने के लिए मजबूर किया जाने लगा।

साथ ही उसका पासपोर्ट भी एजेंट ने जबरन अपने पास रख लिया था। इसके बाद पुलिस की मदद से उसे जैसे-तैसे पासपोर्ट वापस मिला और वह ग्वालियर से लौट सकी। हालांकि, पासपोर्ट मामले में पुलिस ने क्या कार्रवाई की अब तक सामने नहीं आई है। इसी बीच होटल में रशियन युवती के ठहरने की सूचना पुलिस को नहीं देने के केस में होटल साक्षी इन के मैनेजर पर केस दर्ज कर लिया गया है।

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क्यों हुआ होटल मैनेजर पर केस

जानकारी के मुताबिक ग्वालियर में एक रशियन युवती को होटल में ठहराने और उसकी जानकारी C-फार्म में भरकर संबंधित थाने में नहीं देने पर होटल साक्षी इन के मैनेजर और एक कर्मचारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। सिरोल थाने पुलिस ने फॉरनर एक्ट 1946 के तहत रविवार (5 जनवरी) को केस दर्ज किया है।

रशियन युवती 18 दिन तक हुई थी परेशान

[caption id="attachment_730700" align="alignnone" width="859"]publive-image रशियन युवती यूलिया 12 नवंबर 2024 को पासपोर्ट मिलने के बाद, उसे दिखाती हुई, साथ में महिला पुलिस अधिकारी।[/caption]

जानकारी के मुताबिक, रशियन युवती 24 अक्टूबर 2024 को रूस से भारत आई थी। उसके बाद 11 नवंबर 2024 तक रशियन युवती होटल साक्षी इन में रुकी थी। यूलिया को दिल्ली से एक एजेंट ग्वालियर लाया था, जिसने उसे होटल में रिसेप्शनिस्ट की नौकरी का ऑफर दिया था। लेकिन बाद में एजेंट ने उसे सिरोल क्षेत्र के एक बार में डांस करने के लिए कहा। जब लुलिया ने डांस करने से इनकार किया, तो एजेंट ने उसका पासपोर्ट छीन लिया था। इसके बाद युवती को 18 दिन तक ग्वालियर से दिल्ली के बीच भटकना पड़ा था।

इसके बाद यूलिया किसी तरह एक राहगीर की मदद से विश्वविद्यालय थाने पहुंची, जहां पुलिस ने हस्तक्षेप कर एजेंट को बुलाया और पासपोर्ट वापस दिलवाया। इसके बाद पुलिस ने जांच की तो पता चला कि होटल प्रबंधन ने विदेशी मेहमान की जानकारी C-फार्म के माध्यम से थाने में नहीं दी।

पुलिस ने क्या बताया?

सिरोल थाना पुलिस के अनुसार होटल मैनेजर योगेश पुत्र ओमप्रकाश गुप्ता और कर्मचारी कुनाल पुत्र रामस्वरूप ने विदेशी मेहमान की जानकारी थाने में नहीं दी थी, जो नियमों का उल्लंघन है। जांच के बाद दोनों के खिलाफ केस दर्ज किया गया।

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सी-फार्म भरना क्यों है जरूरी ?

कानून के मुताबिक, होटल में ठहरने वाले किसी भी विदेशी नागरिक की जानकारी C-फार्म के माध्यम से स्थानीय पुलिस को देनी होती है। यह प्रक्रिया विदेशी नागरिकों की सुरक्षा और निगरानी के लिए जरुरी है। इसी नियम का होटल साक्षी इन के प्रबंधन ने किया और अब फंस गए।

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