Gwalior Nagar Nigam: प्रतिनियुक्ति वाले 61 अधिकारियों को हाईकोर्ट का नोटिस, झूठे शपथ पत्र पर एडिशनल कमिश्नर को पाया दोषी

Madhya Pradesh (MP) Gwalior Municipal Corporation Deputation Health Officers High Court Notice एमपी के ग्वालियर नगर निगम स्वास्थ्य अधिकारी की प्रतिनियुक्ति का मामला। हाईकोर्ट में दो सप्ताह बाद होगी अगली सुनवाई

Gwalior Nagar nigam

ग्वालियर नगर निगम में प्रतिनियुक्ति पर काम कर रहे 61 अधिकारियों को हाईकोर्ट का नोटिस।

Gwalior Nagar Nigam: ग्वालियर नगर निगम में प्रतिनियुक्ति पर काम कर रहे 61 स्वास्थ्य अधिकारियों को हाईकोर्ट से नोटिस (Employee High Court Notice) जारी किए गए हैं। इस मामले में हाईकोर्ट ने झूठे शपथ पत्र में एडिशनल कमिश्नर अनिल कुमार दुबे को दोषी पाते हुए अवमानना की कार्रवाई प्रस्तावित की है। इस मामले में अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद होगी। उन पर अवमानना (Contempt) की कार्रवाई का निर्णय बाद में लिया जाएगा।

हाईकोर्ट ने पूछा मूल पद छोड़ यहां काम क्यों कर रहे?

Gwalior High Court

मध्य प्रदेश के ग्वालियर हाईकोर्ट (Gwalior High Court) में दायर याचिका के मुताबिक, ग्वालियर नगर निगम में स्वास्थ्य अधिकारी (Health Officers ) के पद पर पशु चिकित्सक की प्रतिनियुक्ति की गई है। इस मामले के हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। हाईकोर्ट ने प्रतिनियुक्ति पर आए अधिकारी ओर कर्मचारियों को नोटिस जारी कर पूछा है कि वह अपना मूल विभाग छोड़कर यहां पर काम क्यों कर रहे हैं?

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नोटिस तामीली की जवाबदेही निगमायुक्त को दी

ग्वालियर हाईकोर्ट की ओर से नगर निगम में स्वास्थ्य अधिकारी प्रतिनियुक्ति के मामले में नाराजगी जाहिर की है। दायर याचिका में बताया है कि ये अधिकारी-कर्मचारी मूल विभाग छोड़ नगर निगम में प्रतिनियुक्ति किए गए हैं। हाईकोर्ट ने अधिकारी-कर्मचारियों के नोटिस की तामीली की जवाबदेही (Nigamayukt) निगमायुक्त संघ प्रिय को दी गई है।

झाबुआ-अलीराजपुर में करें तबादला

हाईकोर्ट ने राज्य शासन को एक पत्र भेजा है, जिसमें उन्होंने स्वास्थ्य अधिकारी डॉ अनुज शर्मा का तबादला (Tranfer) झाबुआ (Jhabua) या अलीराजपुर (Alirajpur) जिले में करने के लिए विचार करने को कहा है। उनका तर्क है कि वहां के पशु चिकित्सालयों को उनकी सेवा का लाभ मिलेगा।

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