Gwalior LNIPE: पूर्व वीसी डॉ. दिलीप दुरेहा पर यौन शोषण का केस, 41 लाख का जुर्माना, हाईकोर्ट ने गंभीर टिप्पणी भी की

MP Gwalior Vice Chancellor Sexual Harassment Case Fine Update: ग्वालियर में एलएनआईपीई (लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन) के पूर्व कुलपति डॉ. दिलीप दुरेहा यौन उत्पीड़न केस में हाईकोर्ट ने मंगलवार, 15 जुलाई को को बड़ा फैसला सुनाया है।

Gwalior LNIPE Case

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हाइलाइट्स

  • 7 साल पुराने केस में कोर्ट का अहम फैसला
  • LNIPE के पूर्व सीवी डॉ. दुरेहा पर याैन उत्पीड़न का केस
  • 41 लाख के जुर्माने की राशि पीड़ित योगा टीचर को मिलेगी

Gwalior LNIPE Vice Chancellor Case: ग्वालियर में एलएनआईपीई (लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन) के पूर्व कुलपति डॉ. दिलीप दुरेहा यौन उत्पीड़न केस में हाईकोर्ट ने मंगलवार, 15 जुलाई को बड़ा फैसला सुनाया है। साथ ही कोर्ट ने टिप्पणी की कि संस्थान को ऐसे व्यक्ति के कंट्रोल में रखा गया, जो स्वयं सेवा में रखे जाने योग्य नहीं था। कोर्ट ने 41 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। इसमें 35 लाख रुपए पूर्व कुलपति डॉ. दुरेहा, पांच लाख रुपए शासन और एक लाख रुपए एलएनआईपीई पर लगाया गया है।

शासन पर लगाए गए जुर्माने की राशि उस पुलिस अधिकारी से वसूल की जाएगी, जिसने शिकायत मिलने के बाद भी केस दर्ज नहीं किया था।

क्या था मामला ?

मामला साल 2019 का है, जब एलएनआईपीई की एक योगा टीचर ने तत्कालीन कुलपति दुरेहा पर यौन उत्पीड़न की शिकायत की थी, लेकिन गोला का मंदिर थाना पुलिस ने शिकायत को गंभीरता से नहीं लिया था। इसके बाद पीड़ित टीचर ने सुप्रीम कोर्ट का सहारा लिया और तब जाकर मामला दर्ज हो सका। अब कोर्ट ने फैसला सुनाया है।

डॉ. दुरेहा ने योगा टीचर के साथ की गलत हरकत

घटना कुछ यूं थी, एलएनआईपीई में पदस्थ एक महिला योगा टीचर मार्च 2019 में सुबह 7 बजे क्लास लेने जा रही थी। उसी बीच तत्कालीन कुलपति दिलीप दुरेहा रास्ते में मिले और गलत नीयत से हाथ लगाया। इससे महिला टीचर घबरा गई। उस वक्त टीचर ने शिकायत नहीं की, लेकिन फिर से कुलपति ने शिक्षक के साथ गलत हरकत की। इसकी शिकायत संस्थान में महिला उत्पीड़न के लिए बनी कमेटी में की गई।

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर हुआ था केस दर्ज

कमेटी की जांच में शिकायत सही पाई गई। रिपोर्ट आने के बाद भी डॉ. दिलीप दुरेहा पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके बाद महिला ने मामले की शिकायत पुलिस में की थी, लेकिन पुलिस ने भी कोई एक्शन नहीं लिया। अंत में महिला टीचर को सुप्रीम कोर्ट की शरण लेनी पड़ी। साल 2019 में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद गोला का मंदिर थाना पुलिस ने तत्कालीन कुलपति डॉ. दिलीप दुरेहा सहित पांच लोगों पर यौन उत्पीड़न और सहयोग करने की धाराओं में केस दर्ज किया था। इस मामले में कोर्ट में लगातार सुनवाई की जा रही थी।

कोर्ट ने लगाया 41 लाख का जुर्माना

हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने एलएनआईपीई में 7 साल पहले हुए सेक्सुअल हैरेसमेंट मामले में बड़ा और अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने तत्कालीन कुलपति डॉ. दिलीप दुरेहा पर टिप्पणी करते हुए कहा कि संस्थान ऐसे व्यक्ति के नियंत्रण में रखा, जो सेवा में रखे जाने योग्य नहीं था। कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद कोई कार्रवाई नहीं की।

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पीड़ित योगा टीचर को मिलेगी जुर्माने की राशि

कोर्ट ने दिलीप दुरेहा पर 35 लाख रुपए का हर्जाना लगाया। एलएनआईपीई पर 1 लाख और शासन पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। कोर्ट ने यह भी कहा कि जुर्माना की राशि संबंधित पुलिस अधिकारी से वसूल की जाए, जिसके पास शिकायत पहुंची और उसने यौन शोषण का केस दर्ज नहीं किया था। चार हफ्ते में राशि वसूल कर पीड़ित महिला को देनी होगी।

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