Guidline: प्रदेश में कोरोना पाबंदियों से मिली छूट, पूरी छमता के साथ खुलेंगे कोचिंग सेंटर्स, गरबा करने की भी मिली छूट

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Guidline: प्रदेश में कोरोना पाबंदियों से मिली छूट, पूरी छमता के साथ खुलेंगे कोचिंग सेंटर्स, गरबा करने की भी मिली छूट

भोपाल। प्रदेश में कोरोना महामारी की दूसरी लहर ने जमकर तबाही मचाई थी। हजारों लोग इस महामारी की चपेट में आकर काल के गाल में समा गए थे। मप्र देशभर में सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों में शामिल था। इसी दौरान सरकार ने संभावित तीसरी लहर को देखते हुए कई तरह की पाबंदियां लगाई थी। हालांकि कोरोना महामारी का प्रकोप कम होते ही सरकार ने ज्यादातर पाबंदियां हटा ली थी। इसके बाद भी अभी भी कुछ पाबंदियां जारी हैं। अब संभावित तीसरी लहर का खतरा कम देखते हुए सभी पाबंदियों को हटाने का फैसला किया गया है। प्रदेश में 15 अक्टूबर से सभी तरह की पाबंदियां हट जाएंगी। इसके बाद से जिम और कोचिंग सेंटर्स अपनी 100 प्रतिशत क्षमता के साथ खोले जा सकेंगे।

इसके साथ ही दुर्गा पांडाल लगाने की भी अनुमति दी गई है। हालांकि चल समारोह निकालने पर अभी भी रोक जारी रहेगी। मंगलवार को देर शाम हुई सीएम शिवराज सिंह की कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया गया है। इसको लेकर दुर्गाउत्सव को लेकर भी गाइडलाइन पर चर्चा की गई। वर्चुअली आयोजित हुई इस बैठक में दुर्गाउत्सव की गाइडलाइन पर मुहर लगाई गई। इस गाइडलाइन के मुताबिक नवरात्रि में दुर्गा पंडाल लगाने की परमिशन दे दी गयी है। हालांकि इसमें कोविड गाइड लाइन का सख्ती से पालन करना होगा। साथ ही अभी भी चल समारोह को किसी तरह की अनुमति नहीं दी जा रही है।

कोचिंग और जिम खोलने की अनुमति...
वैसे तो पहले से ही जिम और कोचिंग सेंटर्स को खोलने की अनुमति दे दी गई थी। लेकिन इस अनुमति के साथ नियम यह तय किया गया था कि सभी स्थान 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलेंगे। अब 15 अक्टूबर से प्रदेश में सभी कोचिंग और जिम संस्थान पूरी 100 प्रतिशत क्षमता के साथ खोले जा सकेंगे। इसके साथ ही कॉलोनियों और सोसायटी में गरबा खेलने की अनुमति दी गई है। हालांकि कमर्शियल गरबा पर रोक अभी भी जारी रहेगी। डीजे और बैंड रात 10 बजे तक बजाए जा सकेंगे।

इसके बाद इन्हें नियमों का पालन करना होगा। कोचिंग क्लास और जिम भी 100% क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दी गई है। धार्मिक स्थल पर एक समय में सिर्फ 5 लोगों की अनुमति दी गई है। विवाह समारोह और सरकारी आयोजनों में 300 लोगों के मौजूद रहने की छूट दे दी है। अंतिम संस्कार में 200 लोग शामिल हो सकेंगे। इसके साथ ही कॉलोनी और सोसायटी में रावण दहन की अनुमति रहेगी। वहीं सामूहिक आयोजनों के लिए अनुमति लेना अनिवार्य किया गया है।

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