New Train Ticket Cancellation rules : टिकट कैंसिल को लेकर भारतीय रेलवे का बड़ा फैसला, जारी हुआ आदेश!

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New Train Ticket Cancellation rules :  टिकट कैंसिल को लेकर भारतीय रेलवे का बड़ा फैसला, जारी हुआ आदेश!

New Train Ticket Cancellation rules :  ट्रेन टिकट कैंसिल करने पर GST बसूलने या नहीं बसूलने को लेकर रेल मंत्रालय ने हाल ही में एक स्पष्टीकरण जारी किया है। मंत्रालय द्वारा जारी स्पष्टीकरण के अनुसार ट्रेन टिकट कैंसिलेशन के नियम और प्रस्तावों में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। रेल मंत्रालय ने कहा है कि 23 सितंबर 2017 को जारी बयान के अुनसार, ट्रेन टिकट बुक करते समय जो GST लिया जाता है वह ट्रेन टिकट कैंसिल करते समय यात्री को रिफंड कर दिया जाता है।

रेलवे मंत्रालय का स्पष्टीकरण

हाल ही में मामले को लेकर रेल मंत्रालय ने एक स्पष्टीकरण जारी करते हुए कहा है कि रिफंड नियमों के तहम हर टिकट को कैंसिल कराने पर रेल विभाग कुछ कैंसिलेशन चार्ज वसूलता है। और इसी कैंसिलेशन चार्ज पर अब रेलवे जीएसटी भी वसूलेगा। और यह वित्त मंत्रालय के निर्देश के अनुसार लिया जाता है। हालांकि ये जीएसटी चार्ज सिर्फ एसी और फर्स्ट क्लास के टिकट पर लागू होता है।

किस पर कितना कैंसिलेशन चार्ज

आपको बता दें कि रेलवे के कैंसिलेशन नियम के अनुसार, कंफर्म टिकट ट्रेन छूटने के 48 घंटे के के अंदर कैंसिल कराया जा सकता है। एसी फर्स्ट क्लास पर 240 रुपए, एसी टीयर 2 पर 200 रुपए, एसी टीयर 3 और चेयर कार पर 180 रुपए, स्लीपर क्लास पर 120 रुपए और सेकेंड क्लास के टिकट पर 60 रुपए कैंसिलेशन चार्ज वसूला जाता है। और अगर ट्रेन छूटने के 12 घंटे के अंदर टिकट कैंसिल कराया जाता है तो टिकट के किराए का 25 फीसदी शुल्क वसूला जाता है। वहीं 4 घंटे के अंदर टिकट कैंसिल कराया जाता है तो 50 फीसदी कैंसिलेशन चार्ज वसूला जाता है।

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