GST Roti And Paratha : महंगाई के इस दौर में आम जनता पर एक और मार पड़ी है। अब रोटी और पराठे (GST Roti And Paratha) के शौकिनों को अपनी जेब ढीली करनी होगी। दरअसी, अब लोगों को रोटी और पराठे (GST Roti And Paratha) पर भी जीएसटी देना होगा। लोगों को रोटी पर 5 फीसदी और पराठे (GST Roti And Paratha) पर 18 फीसदी टैक्स देना होगा। यह फैसला करीब 20 महीनों पर बाद आया है। फैसले के अनुसार अब रोटी पर 5 फीसदी जीएसटी (GST Roti And Paratha) और पराठे पर 20 फीसदी जीएसटी देना होगा।
खबरों के अनुसार गुजरात अपीलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग ने वाडीलाला इंडस्ट्रीज लिमिटेड के एक विवाद में यह फैसला सुनाया है। फैसले पर कहा है कि फ्रोजेन परांठे और रोटी (GST Roti And Paratha) में इस्तेमाल होने वाले उत्पादों में काफी अंतर है, लिहाजा इस पर जीएसटी की दरें अलग-अलग होनी चाहिए। इससे पहले वाडीलाल इंडस्ट्रीज ने भी इसी दावे के साथ पराठे (GST Roti And Paratha) पर 18 फीसदी जीएसटी लगाने की मांग की थी। इस विवाद पर महारष्ट्र की अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग ने साल 2018 में एक फैसला सुनाया था। जिसमें कहा था कि देश में रोटी या चपाती (GST Roti And Paratha) को अलग-अलग नाम से जाना जाता है, लेकिन इसका नाम बदल जाने भर से इस पर जीएसटी अलग-अलग दरें नहीं लगा सकते।
इसलिए लगाई जीएसटी (GST Roti And Paratha)
पराठे और रोटी पर जीएसटी (GST Roti And Paratha) लगाने के पीछे यह दलील थी कि रोटी और पराठे में मुख्य तौर पर आटा ही इस्तेमाल होता है, लेकिन गुजरात अपीलेट अथॉरिटी का यह मानना है कि पराठे और रोटी में काफी अंतर है जिस वजह से पराठे और रोटी (GST Roti And Paratha) पर एक समान टैक्स नहीं लगाया जा सकता है। लिहाजा पराठे (GST Roti And Paratha) पर 18 फीसदी के हिसाब से टैक्स लगाया जा रहा है।