GST on Train Food : 18 जुलाई से जहां पर खाद्य पदार्थों पर जीएसटी (Goods And Service Tax) लागू कर दिया गया था जिसके बाद अब ट्रेनों में सफर के दौरान मिलने वाली खाने के सामानों पर भी टैक्स लगने वाला है जिसके चलते आपको ज्यादा पैसा चुकाना पड़ सकता है। यह फैसला दिल्ली के अपीलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग्स (Appellate Authority for Advance Ruling ) ने लिया है।
जानें कितना लगेगा जीएसटी
आपको बताते चलें कि, दिल्ली के अपीलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग्स (Appellate Authority for Advance Ruling ) ने ट्रेनों में सफर के दौरान खाने-पीने के सामान पर कितना फीसदी जीएसटी देना होगा इस पर स्पष्ट जवाब देते हुए कहा कि, ट्रेन या रेलवे प्लेटफॉर्म पर सर्व किए जाने वाले खाने पीने के सामान पर अब 5 फीसदी सेम रेट से जीएसटी लगाया जाएगा, वहीं ट्रेनों में न्यूज पेपर की सप्लाई पर जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। साथ ही इस फैसले में यह भी कहा गया कि, रेलवे से लाइसेंस लिए हुए कैटरर द्वारा फूड सर्व किया जाए या फिर बगैर लाइसेंस वाले केटरर मील सब पर 5 फीसदी का टैक्स लग सकता है।
जानें क्या हो सकता है बदलाव
आपको बताते चलें कि, एएआर ने ट्रेनों के खाने-पीने के सामानों पर जीएसटी लगाने के फैसले पर आगे भी कहा कि,एक मेनू पर फूड एंड ड्रिंक प्रोडक्ट (पका हुआ / एमआरपी / पैक) की सप्लाई के मामले में और आईआरसीटीसी की ओर से आईआरसीटीसी व यात्रियों को टैरिफ के रूप में राजधानी और दुरंतो एक्सप्रेस ट्रेनों में क्लासिफाइड किया जाता है।