GST on Gutkha-Pan Masala: अब गुटखा-पान पर लगेगा 38 प्रतिशत का टैक्स ! जल्द मिलेगी मंजूरी

GST on Gutkha-Pan Masala: अब गुटखा-पान पर लगेगा 38 प्रतिशत का टैक्स ! जल्द मिलेगी मंजूरी

Tax on Pan Masala: सरकार जल्द ही खाद्य पदार्थ गुटखा और पान मसाला पर टैक्स लगाने जा रही है जहां पर जल्द 38 प्रतिशत ‘विशिष्ट कर आधारित शुल्क’ लगाने की तैयारी की जा रही है माना जा रहा है कि, इस (GoM) के प्रस्ताव को मंजूरी मिलते है पान मसाला पर टैक्स लग जाएगा।

नहीं हो सकेगी अब टैक्स चोरी 

आपको बताते चलें कि, इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलते ही माना जा रहा है कि, गुटखा-पान मसाला वाली चीजों पर टैक्स चोरी रोकने में मदद मिलेगी तो वहीं पर रिटेल व्यापारी और सप्लायर स्तर पर टैक्स चोरी को रोका जा सकेगा, साथ ही राजस्व में भी इजाफा होगा। इसके अलावा पान मसाला की बिक्री से सरकार के पास ज्यादा राजस्व आएगा, यह टैक्स इन वस्तुओं के रिटेल प्राइज से जुड़ा होगा। वर्तमान समय में इन वस्तुओं पर 28 प्रतिशत जीएसटी और इनके प्राइज के मुताबिक मुआवजा शुल्क लगता है।

जानिए क्या कहती है समिति की रिपोर्ट

आपको बताते चलें कि, मंत्रिसमूह ने पान मसाला, हुक्का, चिलम, चबाने वाले तंबाकू जैसे सामान पर 38 प्रतिशत विशेष कर का प्रस्ताव किया है, जो इन वस्तुओं के रिटेल सेल प्राइस का 12 प्रतिशत से 69 प्रतिशत हो सकता है। यहां पर प्रस्ताव को मंजूरी मिलते ही ऐसा होगा कि,  5 रुपये के पान मसाला के पैकेट पर 1.46 रुपये मैन्युफैक्चर की ओर से पेमेंट किया जाता है, 0.88 रुपये टैक्स डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर द्वारा दिया जाता है, तो कुल टैक्स 2.34 रुपये होगा. वहीं पेश किए गए प्रस्ताव के अनुसार टैक्स बढ़ जाएगा, लेकिन 2.34 रुपये के अंदर ही होगा।

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