GST Council Meeting: ऑनलाइन गेमिंग पर लगेगा इतने प्रतिशत का GST, जीएसटी परिषद की बैठक में हुआ फैसला

Gst On Online Gaming: 1 अक्टूबर से Online Gaming पर 28% GST, जारी हुआ नोटिफिकेशन

नई  दिल्ली।  इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया (आईएएमएआई) ने ऑनलाइन गेमिंग पर 28 प्रतिशत कर लगाने के जीएसटी परिषद के फैसले को भारत के 2025 तक 1,000 अरब डॉलर की डिजिटल अर्थव्यवस्था बनने के लक्ष्य के लिए एक बड़ा झटका करार दिया है।

इंटरनेट पर आधारित कंपनियों का प्रतिनिधित्व करने वाले आईएएमएआई ने कहा कि 28 प्रतिशत जीएसटी (माल एवं सेवा कर) लगाने के शुद्ध प्रभाव से उद्योग पर कर में लगभग 1,000 प्रतिशत की वृद्धि होगी।

इससे भारतीय ऑनलाइन गेमिंग स्टार्टअप पारिस्थतिकी तंत्र में 2.5 अरब डॉलर का निवेश प्रभावित होगा और किसी भी संभावित प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) पर पूर्ण विराम लग जाएगा। आईएएमएआई ने बयान में कहा, ‘‘यह फैसला वर्ष 2025 तक 1,000 अरब डॉलर की डिजिटल अर्थव्यवस्था बनने के भारत के लक्ष्य के लिए एक बड़ा झटका है।’’

जीएसटी परिषद के 28 प्रतिशत टैक्स लगाने के फैसले का ऑनलाइन गेमिंग उद्योग ने विरोध किया है। ऑनलाइन गेमिंग कंपनियां बार-बार सरकार से कौशल-आधारित गेमिंग पर 18 प्रतिशत से कम जीएसटी लगाने की मांग करती रही हैं।

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