GST Council Meeting: दिल्ली में GST काउंसिल की 53वीं मीटिंग हुई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई बैठक में कई फैसले लिए गए। इस दौरान ये चर्चा हुई कि केंद्र सरकार पेट्रोल और डीजल को GST के दायरे में लाना चाहती है। इसके लिए राज्यों से GST की दर तय करने के लिए कहा गया है।
बैठक में बड़े फैसले
GST काउंसिल की बैठक में सोलर कुकर पर 12 प्रतिशत GST लगाने की मंजूरी दी गई है। GST अधिनियम की धारा 73 के तहत जारी किए गए डिमांड नोटिस के लिए ब्याज और जुर्माना माफ करने की सिफारिश की गई है। इसके साथ ही फेक इनवॉइस पर रोक लगाने के लिए पूरे देश में बायोमैट्रिक ऑथेंटिकेशन लागू किया जाएगा।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि 2017-18, 2018-19, 2019-20 के लिए डिमांड नोटिस पर ब्याज और जुर्माना माफ होगा, अगर 31 मार्च 2025 तक टैक्स का भुगतान किया जाता है।
सोलर कुकर पर 12 प्रतिशत GST
GST काउंसिल ने सभी सोलर कुकर पर 12 प्रतिशत GST लगाने की सिफारिश की है। सिंगल या डबल एनर्जी सोर्स हो 12 प्रतिशत जीएसटी लगाया जाएगा।
प्लेटफॉर्म टिकट बिक्री पर GST से छूट
प्लेटफॉर्म टिकट बिक्री, रिटायरिंग रूम, वेटिंग रूम, क्लॉक रूम और बैटरी चालित कार सेवाएं GST के दायरे से बाहर रहेंगी।
छात्रावासों को छूट
GST काउंसिल की बैठक में शैक्षणिक संस्थानों के बाहर के छात्रों के लिए छात्रावासों को GST में छूट देने का फैसला किया। आवास सेवाओं की आपूर्ति की कीमत 20 हजार रुपए हर महीने है।
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मिल्क कैन और फायर स्प्रिंकलर
GST काउंसिल ने मिल्क कैन की खरीदी पर 12 प्रतिशत जीएसटी लगाने की सिफारिश की है। सभी कार्टन बॉक्स पर 12 फीसदी जीएसटी लगेगा। फायर स्प्रिंकलर पर भी 12 फीसदी जीएसटी लगेगा।