GST Council 53rd Meeting: आज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) काउंसिल की 53वीं बैठक है। इस बैठक की अध्यक्षता वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण करेंगी। करीब आठ महीने बाद गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) की पहली बैठक आयोजित होने वाली है। इसके अलावा मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल की यह पहली जीएसटी बैठक है।
इस बैठक में जीएसटी से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। साथ ही इसमें गेमिंग कंपनियों को भेजा गया टैक्स डिमांट नोटिस भी एक मुद्दा शामिल है। GST काउंसिल की यह बैठक उस समय आयोजित की गई है, जब कुछ सप्ताह बाद ही केंद्र सरकार संसद में बजट पेश करेगी। इसके चलते जीएसटी काउंसिल की बैठक की अहमियत और भी बढ़ जाती है। चलिए आपको बताते हैं कि इस बैठक में किन पांच बडे मुद्दों पर चर्चा हो सकती है।
#WATCH दिल्ली: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारत मंडपम में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (विधानसभा सहित) के वित्त मंत्रियों से मुलाकात की।
वह आगामी केंद्रीय बजट 2024-25 के लिए सुझाव लेने के लिए वित्त मंत्रियों के साथ बजट-पूर्व बैठक की अध्यक्षता कर रही हैं। pic.twitter.com/6mcktjKiDZ
— ANI_HindiNews (@AHindinews) June 22, 2024
1. फर्टिलाइजर्स हो सकता है GST मुक्त
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, GST काउंसिल की बैठक में फर्टिलाइजर को जीएसटी के दायरे से बाहर रखने पर फैसला लिया जा सकता है। फर्टिलाइजर को जीएसटी के दायरे से बाहर करने से इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर को कम या सही किया जा सकेगा। बता दें कि, इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का मामला तब किया जाता है जब कच्चे माल पर लगने वाला GST, तैयार उत्पाद पर लगने वाले जीएसटी से ज्यादा होता है। वर्तमान में फर्टिलाइजर्स पर 5 प्रतिशत जीएसटी लागू है।
2. ऑनलाइन गेमिंग टैक्स पर होगी समीक्षा
इस बैठक में ऑनलाइन गेमिंग पर लगाए गए 28 प्रतिशत टैक्स के फैसले पर भी समीक्षा हो सकती है। जीएसटी काउंसिल ने अक्तूबर 2023 में 52वीं बैठक में ऑनलाइन गेमिंग, हॉर्स रेसिंग और कैसीनो पर 28 फीसदी जीएसटी लगाने का निर्णय लिया था।
3. पेट्रोलियम उत्पादों को GST में शामिल करने पर चर्चा
बता दें कि 53वीं काउंसिल बैठक में पेट्रोलियम उत्पादों को भी जीएसटी में शामिल करने पर चर्चा हो सकती है। अभी तक पेट्रोल, डीजल, जेट फ्यूल और नैचुरल गैस जैसे प्रोडक्ट को GST के दायरे में शामिल नहीं किया गया है। हालांकि, काफी समय से मांग चल रही थी कि इनको भी जीएसटी में शामिल किया जाए। इसपर इंडस्ट्री का कहना है कि इससे उन्हें फायदा हो सकता है।
4. कॉरपोरेट गारंटी और ESOPs पर चर्चा
बैठक के दौरान इंडस्ट्री जगत को उम्मीद है कि कर्मचारियों को दी जाने वाली कॉरपोरेट गारंटी और ESOPs पर टैक्स लगाने की परिस्थितियों और इसके वैल्यूएशन पर काउंसिल अधिक स्पष्टता लाएगी। हालांकि, जीएसटी काउंसिल की 52वीं बैठक यह निर्णय किया गया था कि मूल कंपनी ने जो भी गारंटी दी है, उस राशि के 1 प्रतिशत या वास्तविक प्रतिफल में जो भी अधिक हो, उस पर 18 फीसदी जीएसटी लगाया जाएगा।
5. टेलीकॉम कंपनियों के स्पेक्ट्रम फीस पर चर्चा
जीएसटी काउंसिल की 53वीं बैठक में दरों को तर्कसंगत बनाने के लिए गठित मंत्रियों के समूह (GoM) की रिपोर्ट को अंतिम रूप देने पर भी चर्चा होने की संभावना है। साथ ही टेलीकॉम कंपनियों के भुगतान की गई स्पेक्ट्रम फीस पर टैक्स लगाने का मुद्दा भी इस बैठक में शामिल किया जा सकता है। हालांकि काउंसिल की बैठक का एजेंडा क्या रहने वाला है इसको लेकर अभी तक कुछ भी सार्वजनिक नहीं किया गया है।
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