GST 2.0 Update: 22 सितंबर से लागू होंगी नई दरें, सांची घी और पनीर होगा सस्ता, जानें कितनी कम होगी कीमत

GST 2.0 Update Sanchi Ghee And Paneer: जीएसटी 2.0 लागू होने के बाद सांची घी 40 और पनीर 18 रुपए सस्ता, बटर और आइसक्रीम के दाम भी घटेंगे।

GST 2.0 Update: 22 सितंबर से लागू होंगी नई दरें, सांची घी और पनीर होगा सस्ता, जानें कितनी कम होगी कीमत

हाइलाइट्स

  • सांची घी पर 40 रुपए तक सस्ती हुई कीमत

  • पनीर पर जीएसटी हटने से 18 रुपए राहत

  • बटर और आइसक्रीम पर भी घटे दाम

GST 2.0 Update Sanchi Ghee And Paneer: प्रदेश में 22 सितंबर से जीएसटी (GST) की नई दरें लागू होने जा रही हैं। इससे कस्टमर्स को बड़ा फायदा मिलेगा। इसका सीधा असर सांची डेयरी उत्पादों पर पड़ेगा। एमपी स्टेट को-ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड (MPCDF) ने घी, पनीर, टेबल बटर और आइसक्रीम की कीमतें घटाने की घोषणा की है।

[caption id="attachment_898412" align="alignnone" width="1027"]publive-image GST 2.0[/caption]

पनीर पर जीएसटी शून्य, घटेंगे दाम

एमपीसीडीएफ के प्रबंध निदेशक डॉ. संजय गोवानी ने बताया कि सांची पनीर पर अब जीएसटी पूरी तरह से हटा दिया गया है। अभी तक एक किलो पनीर की कीमत 5 प्रतिशत जीएसटी सहित 380 रुपए थी। नई दरें लागू होने के बाद इसकी कीमत घटकर 362 रुपए हो जाएगी। यानी उपभोक्ताओं को प्रति किलो 18 रुपए की सीधी राहत मिलेगी।

घी पर पांच प्रतिशत कम हुआ टैक्स

सांची घी पर भी उपभोक्ताओं को फायदा मिलेगा। फिलहाल एक किलो घी की कीमत 12 प्रतिशत जीएसटी सहित 630 रुपए है। जीएसटी में पांच प्रतिशत की कटौती के बाद अब यह 590 रुपए में उपलब्ध होगा। इस हिसाब से उपभोक्ता को हर किलो पर 40 रुपए की बचत होगी।

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टेबल बटर और आइसक्रीम भी हुई सस्ती

घी और पनीर के अलावा सांची टेबल बटर और आइसक्रीम की कीमतों में भी कमी आई है। टेबल बटर पर जीएसटी में सात प्रतिशत और आइसक्रीम पर 13 प्रतिशत की कमी की गई है। नई दरें लागू होने के बाद उपभोक्ता इन उत्पादों को पहले की तुलना में सस्ते दाम पर खरीद पाएंगे।

हाल ही में नई जीएसटी दरों का हुआ ऐलान

हाल ही में केंद्र सरकार ने जीएसटी दरों में बदलाव का ऐलान किया था, जो 22 सितंबर से लागू होगा। उसी फैसले को प्रदेश में लागू करते हुए सांची डेयरी उत्पादों की नई कीमतें घोषित की गई हैं। इससे आम उपभोक्ताओं के साथ-साथ रेस्तरां और होटल कारोबार को भी राहत मिलेगी।

डेयरी प्रोडक्ट पर राहत

जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक ने देश के टैक्स ढांचे में बड़ा बदलाव किया गया। अब तक चार अलग-अलग दरों पर जीएसटी वसूला जाता था, लेकिन इस बैठक में इन्हें घटाकर केवल दो कर दिया गया। अब सिर्फ 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत जीएसटी दरें लागू होंगी। इसके साथ ही कई जरूरी वस्तुएं और सेवाएं टैक्स मुक्त (Tax Free) कर दी गई हैं, जबकि लग्जरी प्रोडक्ट्स और तंबाकू पर टैक्स बढ़ाकर 40 प्रतिशत कर दिया गया।

कैटेगरीसामानपहले GSTअब GST
रोजमर्रा के सामान
मोबाइल
लक्जरी उत्पाद
साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट18%5%
डेयरी प्रोडक्ट्सघी, मक्खन12%5%
पैक्ड फूडनूडल्स और नमकीन12%5%
किचन आइटम्सबर्तन12%5%
बच्चों के उत्पादबच्चों की बोतलें, नैपकिन और डायपर12%5%
घरेलू उपकरणसिलाई मशीन12%5%

FAQs

Q. नई जीएसटी दरें कब से लागू होंगी?
22 सितंबर से नई दरें पूरे प्रदेश में लागू होंगी।

Q. सांची पनीर पर कितनी राहत मिली है?
एक किलो सांची पनीर अब 18 रुपए सस्ता मिलेगा।

Q. घी की कीमत में कितना अंतर आएगा?
सांची घी पर 40 रुपए प्रति किलो की राहत मिलेगी।

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