Film Piracy Law: बॉलीवुड की फिल्मों का सिलसिला जहां पर जारी है वहीं पर फिल्मों के बवाल मचने के बाद अब केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है जहां पर केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि, फिल्म की सुरक्षा को लेकर नियम सख्त है। बता दें, फिल्मों की रिलीज से पहले ही लीक होने की खबर, फोटो और वीडियो लीक हो रहे थे।
मंत्री अनुराग ठाकुर ने दी जानकारी
आपको बताते चलें, सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बीते दिन पहले राज्यसभा में एक सिनेमैटोग्राफ (संशोधन) विधेयक-2023 भी पेश किया गया। पेश किए गए इस विधेयक में 10 साल की वैधता अवधि को खत्म करके स्थायी वैधता वाली फिल्मों को केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) प्रमाण पत्र देने का भी प्रस्ताव रखा है।
खास बात यह है कि, यह विधेयक 21 जुलाई को पब्लिक में रिलीज किया गया। अनुराग ठाकुर ने बीते दिन राज्यसभा में संशोधित विधेयक पेश करने से पहले सिनेमैटोग्राफ (संशोधन) विधेयक-2019 वापस ले लिया था।
जानें विधेयक ने कही बात
आपको बताते चलें, प्रस्तावित विधेयक का उद्देश्य ‘यूए’ श्रेणी में आयु-आधारित प्रमाणीकरण को तीन श्रेणियों, ‘यूए 7+’, ‘यूए 13+’ और ‘यूए 16+’ में पेश करना है। इतना ही नहीं सीबीएफसी को फिल्म को टेलीविजन या अन्य मीडिया पर रिलीज करने के लिए एक अलग प्रमाणपत्र के साथ मंजूरी देने का अधिकार देना है।
फिल्म चोरी पर रोकथाम करने के लिए, विधेयक में सिनेमैटोग्राफ अधिनियम में नई धाराएं शामिल करने का प्रावधान है, जिसमें फिल्मों की अनधिकृत रिकॉर्डिंग (धारा 6एए) और उनके प्रदर्शन (धारा 6एबी) पर रोक लगाने का प्रावधान है।
विधेयक में नए प्रावधान को दी जगह
आपको बताते चलें, हाल ही में जारी विधेयक में नए प्रावधान को जोड़ा गया है 6एए एक ही डिवाइस में रिकॉर्डिंग का उपयोग करने के एकमात्र उद्देश्य से किसी फिल्म या उसके किसी हिस्से की रिकॉर्डिंग पर भी प्रतिबंध लगाता है। जिसमें विधेयक के तहत यह भी कहा गया, ‘यदि कोई व्यक्ति धारा 6एए या धारा 6एबी के प्रावधानों का उल्लंघन करता है, तो उसे जेल की सजा होगी, जो तीन महीने से कम नहीं होगी।
लेकिन यह सजा तीन साल तक बढ़ सकती है और जुर्माना तीन लाख रुपये से कम नहीं होगा, लेकिन ऑडिट की गई सकल उत्पादन लागत के पांच प्रतिशत तक बढ़ाया जा सकता है।’
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