Coaching Centre Guidelines: शिक्षा मंत्रालय ने देशभर के कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के लिए गाइडलाइन जारी की है। इसके मुताबिक, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स 16 साल से कम उम्र के स्टूडेंट्स का एडमिशन नहीं ले सकेंगे।
अगर स्टूडेंट बीच में ही कोर्स छोड़ता है तो 10 दिन के अंदर बची हुई फीस वापस करनी होगी। गाइडलाइंस का पालन न करने पर कोचिंग सेंटर्स पर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। ज्यादा फीस वसूलने पर रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल किया जा सकता है।
Centre issues guidelines for Coaching centres. Prohibits enrollment of students below 16 years of age. pic.twitter.com/gin0IvLdBo
— All India Radio News (@airnewsalerts) January 18, 2024
क्यों जारी की गई गाइडलाइन
कोचिंग संस्थानों द्वारा पिछले कुछ समय में भ्रामक वादे करके गलत तरीके से छात्रों का प्रवेश कराया जा रहा था, जिसे रोकने के लिए शिक्षा मंत्रालय द्वारा गाइडलाइन जारी की गई है।
यह गाइडलाइन छात्रों की आत्महत्या के बढ़ते मामलों, आग लगने की घटनाओं, कोचिंग संस्थानों में सुविधाओं की कमी के साथ-साथ उनके द्वारा अपनाई जाने वाली शिक्षण पद्धतियों के बारे में सरकार को मिली शिकायतों के बाद तैयार किए हैं।
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शिक्षा मंत्रालय ने दिए ये दिशा निर्देश
-कोई भी कोचिंग संस्थान स्नातक से कम योग्यता वाले शिक्षकों को नियुक्त नहीं करेगा।
-कोचिंग संस्थान विद्यार्थियों के नामांकन के लिए माता-पिता को भ्रामक वादे या रैंक या अच्छे अंक की गारंटी नहीं दे सकता।
-कोई भी कोचिंग संस्थान 16 साल से कम उम्र के छात्रों का नामांकन नहीं कर सकते।
-विद्यार्थियों का कोचिंग संस्थान में नामांकन माध्यमिक विद्यालय परीक्षा के बाद ही होना चाहिए।
-कोचिंग संस्थान पढ़ाई की गुणवत्ता या उसमें दी जाने वाली सुविधाओं या ऐसे कोचिंग संस्थान या उनके संस्थान में पढ़े छात्र द्वारा प्राप्त परिणाम के बारे में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी दावे को लेकर कोई भ्रामक विज्ञापन प्रकाशित नहीं कर सकता या प्रकाशित नहीं करवा सकता या प्रकाशन में भाग नहीं ले सकता।
राज्य सरकार को सौंपी जिम्मेदारी
नीति को सशक्त बनाते हुए केंद्र ने सुझाव दिया है कि कोचिंग संस्थनों पर दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने पर 1 लाख रूपए तक का जुर्माना भुगतना पड़ सकता है या अत्यधिक शुल्क वसूलने पर उनका पंजीयन की रद्द हो सकता है।
कोचिंग संस्थानों की उचित निगरानी के लिए सरकार ने दिशानिर्देश के प्रभावी होने के तीन महीने के भीतर नए और मौजूदा कोचिंग संस्थानों का पंजीकरण करने के निर्देश दिए हैं। संबंधिति दिशानिर्देशों का पालन कराने के लिए मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी राज्य सरकार को सौंपी गई है।
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